कोविड जांच रिपोर्ट के बाद ही मतगणना स्थल के अंदर मिलेगा प्रवेश

कोरोना संक्रमण की वजह से अब राज्य निर्वाचन आयोग सतर्क है। मतदान से पहले और बाद में कई कार्मिकों के संक्रमित होने के बाद अब मतगणना के लिए खास कदम उठाए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए बनने वाले एजेंटों और प्रत्याशियों के लिए पास तो अनिवार्य होगा।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 30 Apr 2021 04:45 PM (IST) Updated:Fri, 30 Apr 2021 04:45 PM (IST)
कोविड जांच रिपोर्ट के बाद ही मतगणना स्थल के अंदर मिलेगा प्रवेश
कोविड जांच रिपोर्ट के बाद ही मतगणना स्थल के अंदर मिलेगा प्रवेश

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : कोरोना संक्रमण की वजह से अब राज्य निर्वाचन आयोग सतर्क है। मतदान से पहले और बाद में कई कार्मिकों के संक्रमित होने के बाद अब मतगणना के लिए खास कदम उठाए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए बनने वाले एजेंटों और प्रत्याशियों के लिए पास तो अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोविड-19 की जांच भी करानी होगी। एजेंटों को अपने साथ निगेटिव जांच की रिपोर्ट लेकर जानी होगी, जिसके बाद ही उन्हें मतगणना स्थल पर प्रवेश दिया जाएगा। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग से निर्देश प्राप्त होने के बाद अब स्थानीय अधिकारी इसके पालन कराने में जुट गए हैं। जिले में 29 अप्रैल को जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए वोट डाले गए थे। अब दो मई को मतगणना होनी है। मतगणना के लिए स्ट्रांग रूम पहले ही बनाए गए हैं। मतों की गिनती का काम दो मई को सुबह आठ बजे से शुरू होगा, जो कार्य समाप्ति तक चलेगा। आयोग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि मतगणना व्यवस्था में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, प्रत्याशियों, गणना अभिकर्ताओं का प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा पहचान पत्र जारी करने के बाद ही होगा। बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा मतगणना स्थल पर जाने वाले प्रत्येक गणना एजेंट को तभी प्रवेश मिलेगा, जब उनके पास कोविड-19 की निगेटिव जांच रिपोर्ट और मुंह पर मास्क लगा होगा। ऐसे में सभी प्रत्याशी और उनके मतगणना एजेंट इससे पूर्व ही अपनी जांच करा लें अन्यथा प्रवेश न मिलने पर वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। एक मई तक बनाए जाएंगे अभिकर्ता एजेंट

मतगणना स्थल पर केवल उन्हें ही प्रवेश दिया जाए, जिनके पास कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट होगी। एक मई तक अभिकर्ता एजेंट बनने के लिए दो फोटो, आधार कार्ड, प्रत्याशी का हस्ताक्षर किया हुआ पत्र और कोरोना की निगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य है। सहायक निर्वाचन अधिकारी जगरूप पटेल ने बताया कि आयोग के निर्देश का अक्षरश: पालन हो इसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है।

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