शादी अनुदान के लिए दिव्यांगजन कर सकते हैं आवेदन

जागरण संवाददाता सोनभद्र जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ऋतुराज सिंह ने बताया कि शादी।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 23 Nov 2020 07:27 PM (IST) Updated:Mon, 23 Nov 2020 07:27 PM (IST)
शादी अनुदान के लिए दिव्यांगजन कर सकते हैं आवेदन
शादी अनुदान के लिए दिव्यांगजन कर सकते हैं आवेदन

जागरण संवाददाता, सोनभद्र: जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ऋतुराज सिंह ने बताया कि शादी अनुदान के लिए दिव्यांगजन आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद उसकी हार्ड कापी विभाग में जमा करनी होगी।

बताया कि जिन दिव्यांगजनों की शादी वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में हुई है तो पति के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार, पत्नी के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार व दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार का अनुदान देने की योजना है। इसके लिए शादी का पंजीकरण कराना जरूरी है। लाभ लेने के लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। आनलाइन आवेदन के लिए दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम संयुक्त फोटो, शादी-विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, दिव्यांग प्रमाण-पत्र (निवास) एवं जाति प्रमाण-पत्र, पति-पत्नी की आयु प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), अधिवास (निवास) एवं जाति प्रमाण-पत्र, पति-पत्नी की आयु प्रमाण-पत्र जिसमें अन्य तिथि का अंकन हो, पति-पत्नी का संयुक्त खाता, पति-पत्नी का आधार, करार विलेख 10 रुपये का स्टांप पेपर तथा विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो और युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हों।

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