पीओएस मशीन न मूल्य का अंकन, बिक रही खाद

शहर गल्ला मंडी के सामने आइएफडीसी किसान सेवा केंद्र पर स्टाक बोर्ड न ही मूल्य का अंकन।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 14 Nov 2021 12:10 AM (IST) Updated:Sun, 14 Nov 2021 12:10 AM (IST)
पीओएस मशीन न मूल्य का अंकन, बिक रही खाद
पीओएस मशीन न मूल्य का अंकन, बिक रही खाद

सीतापुर : जिले के ग्रामीण क्षेत्र में खाद बिक्री के नियमों के अनुपालन की बात दूर, यहां शहर में ही गल्ला मंडी के सामने आइएफडीसी किसान सेवा केंद्र पर खाद बिक्री में पीओएस का प्रयोग नहीं हो रहा है। यहां तक कि डीएपी, एनपीके आदि खाद के मूल्यों का अंकन बोर्ड तक नहीं लगा है। स्टाक में खाद कितनी है, इसका भी अंकन नहीं है।

खाद लेने आए किसानों ने बताया कि 1220 रुपये के भाव में उन्हें एनपीके मिली है। खाद विक्रेता आशीष ने बताया, डीएपी खाद मिल नहीं रही है। उसके पास सिर्फ एनपीके है। खाद मूल्य व स्टाक प्रदर्शन बोर्ड कहां है और पीओएस मशीन से वितरण क्यों नहीं कर रहे हो के प्रश्न पर विक्रेता आशीष ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने पीओएस मशीन दिखाई जरूर, कहा यह चल नहीं रही है तो ऐसे खाद बेच रहे हैं।

यहीं पर गंगापुर कालिका बक्श से खाद लेने आए होरीलाल व राम शंकर ने बताया उन्होंने 1220 रुपये में (20:20:13) एनपीके खाद खरीदी है। कई दुकानें दौड़ आए हैं, डीएपी कहीं मिल नहीं रही है। डीसीडीएफ किसान सेवा केंद्र पर खड़े एलिया के चांदूपुर के हरप्रीत सिंह ने बताया, उन्हें दो बोरी डीएपी की जरूरत थी। कहीं मिल नहीं रही है। एलिया कस्बे में किसी भी खाद दुकान पर डीएपी नहीं है।

आइएफडीसी पर एनपीके के साथ लिक्विड यूरिया बेचता मिला :

उप कृषि निदेशक अरविद मोहन मिश्र व भूमि संरक्षण अधिकारी महोली आरके यादव को शनिवार को मुआयने में महमूदाबाद के पोखराकलां में आइएफडीसी केंद्र पर खाद विक्रेता एनपीके के साथ लिक्विड यूरिया बेचता मिला। यहां किसानों की भीड़ थी। ये लोग एनपीके के साथ लिक्विड यूरिया लेने को तैयार नहीं थे। उप कृषि निदेशक ने बताया, विक्रेता एक बोतल लिक्विड यूरिया 240 रुपये की बेच रहा था। यहां 325 बोरी एनपीके (20:20:13) मौजूद थी। डीएपी नहीं थी। बिसवां में देबियापुर में वर्मा खाद भंडार पर डीएपी, एनपीके नहीं थी। यहां 220 बोरी यूरिया का स्टाक मिला।

डीएओ ने चांदपुर के खाद विक्रेता पर लिखाया मुकदमा :

जिला कृषि अधिकारी ने महमूदाबाद के चांदपुर में विशाल इंटरप्राइजेज फर्म के खाद विक्रेता विनोद मिश्र के विरुद्ध उप्र आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा लिखाया है। विनोद मिश्र खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष हैं। इसकी पुष्टि एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आरएस कनौजिया ने की।

आरोप है कि विक्रेता विनोद मिश्र ने 311 बोरी पोटाश, 1294 बोरी सिगल सुपर फास्फेट और 717 बोरी यूरिया खाद की कालाबाजारी कर ली है। कृषि अधिकारी सत्येंद्र प्रताप सिंह ने बताया, तीन दिन पहले उन्होंने नायब तहसीलदार प्रीति सिंह के साथ इसी खाद प्रतिष्ठान पर छापेमारी की थी। जांच में पाया गया था कि 25 बोरी डीएपी, 160 बोरी पोटाश और 250 बोरी एनपीके खाद का स्टाक ई-पास मशीन में दर्ज नहीं था। मौके पर दुकान में इस खाद का स्टाक था। इस तरह की अनियमितता मिलने पर जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरक विक्रेता विशाल इंटरप्राइजेज फर्म के विरुद्ध न सिर्फ एफआइआर लिखाई है बल्कि, उसका खाद बिक्री का लाइसेंस भी निलंबित किया है। प्रतिष्ठान में मौजूद खाद की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। जिला कृषि अधिकारी ने विक्रेताओं को चेताया है कि वह खाद का वितरण ई-पास मशीन के जरिए ही करें। फसल-जोत के मुताबिक ही किसानों को खाद दें।

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