भाई के गैर इरादतन हत्या आरोपी को सजा

By Edited By: Publish:Thu, 31 Jul 2014 10:43 PM (IST) Updated:Thu, 31 Jul 2014 10:43 PM (IST)
भाई के गैर इरादतन हत्या आरोपी को सजा

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर : अपने ही भाई के गैर इरादतन हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को न्यायालय ने गुरुवार को सात साल की सजा व 50 हजार रुपए का जुर्माना किया है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनजीत सिंह श्यौराण ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माना न अदा करने अभियुक्त को दो साल और सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त का नाम राधेश्याम जायसवाल है।

सेशन ट्रायल के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अखिलेश नारायण श्रीवास्तव ने अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय के न्यायालय में अभियोजन की तरफ से 6 गवाह व 6 अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत कराए। अपना केस संदेह से परे साबित कर उन्होंने अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड देने की मांग की। द्वितीय अपर जिला जज मनजीत सिंह श्यौराण ने अभियुक्त को सात साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करते हुए अपने फैसले में यह भी कहा है कि जुर्माने की रकम में 10-10 हजार रुपया मृतक की पत्‍‌नी सुमित्रा व पुत्र अशोक जायसवाल को दिया जाएगा। अभियुक्त पर आरोप है कि 6 अक्टूबर 2011 को उन्होंने अपने भाई अशोक कुमार पर वैट से चोट पहुंचाई थी। इससे बाद में उनकी मौत हो गई थी।

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