दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष का सश्रम कारावास

श्रावस्ती : पांच वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट से आरोपी को सात वर्ष सश्रम

By JagranEdited By: Publish:Mon, 29 Oct 2018 11:17 PM (IST) Updated:Mon, 29 Oct 2018 11:17 PM (IST)
दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष का सश्रम कारावास
दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष का सश्रम कारावास

श्रावस्ती : पांच वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट से आरोपी को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। जुर्माने के तौर पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने सत्र परीक्षण के बाद सजा सुनाई है।

थाना इकौना क्षेत्र के लालपुर खदरा गांव में 16 सितंबर 2013 को शौच गई किशोरी को अगवा कर गांव के ही विजय यादव ने गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय पर हुई। यहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार सिंह ने आरोपी विजय यादव को दोष सिद्ध करार देते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी रकम पीड़िता को दिलाए जाने का भी आदेश दिया। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार मौर्य ने की।

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