हत्या के आरोपित जेठ को आजीवन कारावास

पांच वर्ष पूर्व मामूली विवाद में छोटे भाई के पत्नी की हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार सिंह ने आरोपित जेठ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सोनवा क्षेत्र के चंदनकोटिया गांव में 13 मार्च 2014 को नानबाबू का 10 वर्षीय पुत्र सलमान अपने चाचा जाबिर के घर से तीन ईंट उठा लाया था। इसी बात को लेकर जाबिर व नानबाबू की पत्नी समरुला के बीच विवाद हुआ। दोपहर करीब तीन बजे जाबिर ने समरुला की जमकर पिटाई की। इसके बाद मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दिया।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 28 Sep 2019 10:55 PM (IST) Updated:Sun, 29 Sep 2019 06:25 AM (IST)
हत्या के आरोपित जेठ को आजीवन कारावास
हत्या के आरोपित जेठ को आजीवन कारावास

श्रावस्ती: पांच वर्ष पूर्व मामूली विवाद में छोटे भाई के पत्नी की हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार सिंह ने आरोपित जेठ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सोनवा क्षेत्र के चंदनकोटिया गांव में 13 मार्च 2014 को नानबाबू का 10 वर्षीय पुत्र सलमान अपने चाचा जाबिर के घर से तीन ईंट उठा लाया था। इसी बात को लेकर जाबिर व नानबाबू की पत्नी समरुला के बीच विवाद हुआ। दोपहर करीब तीन बजे जाबिर ने समरुला की जमकर पिटाई की। इसके बाद मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दिया। गंभीर रूप से झुलसी महिला की इलाज के दौरान रात में ही मौत हो गई थी। बहराइच जिले के थाना नवाबगंज के इमलिया करनपुर निवासी मृतका के पिता मुंशरीफ अली पुत्र भूलन ने घटना की तहरीर थाने पर दी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया गया। मामले का विचारण अपर सत्र न्यायालय पर हुआ। सुनवाई के बाद एडीजे शिवकुमार सिंह ने जाबिर को दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतीश कुमार मौर्य ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि आरोपित पहले से जेल में निरुद्ध है।

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