रिफाइंड तेल चोरी के आरोपितों की जमानत खारिज

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो राकेश पांडेय ने मंगलवार को चोरी के एक मामले में आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 02 Jun 2020 08:36 PM (IST) Updated:Tue, 02 Jun 2020 08:36 PM (IST)
रिफाइंड तेल चोरी के आरोपितों की जमानत खारिज
रिफाइंड तेल चोरी के आरोपितों की जमानत खारिज

संत कबीरनगर : अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो राकेश पांडेय ने मंगलवार को चोरी के एक मामले में आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी नीलमणि सिघानिया ने 27 फरवरी को कोतवाली खलीलाबाद में मुकदमा दर्ज कराया था। इनका कहना था कि वह अडानी विल्मर लिमिटेड में रेलवे रैक हैंडलिग का कार्य करते हैं। कंपनी की रैक 22 फरवरी को सुबह छह बजे रेलयार्ड खलीलाबाद में लगी थी। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक से माल गोरखपुर भेजा गया था। 25 फरवरी तक ट्रक नहीं पहुंची। इससे 21 लाख रुपये मूल्य का रिफाइंड तेल चोरी हो गया था। इस संबंध में मुकामी थानाक्षेत्र के कर्री गांव के लक्ष्मी यादव व बयारा गांव के शिवकुमार चौरसिया, महुली थानाक्षेत्र के मझगावां गांव के शिवम चौरसिया व तरैनी गांव के मेधू उर्फ दुर्गेश्वर निषाद के पास से रिफाइंड तेल की बरामदगी हुई। आरोपितों की जमानत अर्जी न्यायालय में दाखिल हुई थी।

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