गरीबों के लिए राशन डीलरों को भेजा मिट्टी-चोकर मिला सड़ा गेहूं

राशन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में गरीबों में वितरण के लिए राशन की दुकानों पर मिट्टी मिला सड़ा गेहूं और चोकर भेज दिया गया। राशन डीलरों ने सीलबंद बोरे दुकान पर खोले तो हतप्रभ रह गए।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 22 Sep 2020 10:38 PM (IST) Updated:Wed, 23 Sep 2020 05:08 AM (IST)
गरीबों के लिए राशन डीलरों को भेजा मिट्टी-चोकर मिला सड़ा गेहूं
गरीबों के लिए राशन डीलरों को भेजा मिट्टी-चोकर मिला सड़ा गेहूं

सहारनपुर, जेएनएन। राशन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में गरीबों में वितरण के लिए राशन की दुकानों पर मिट्टी मिला सड़ा गेहूं और चोकर भेज दिया गया। राशन डीलरों ने सीलबंद बोरे दुकान पर खोले तो हतप्रभ रह गए। उन्होंने तत्काल मामले की जानकारी आपूर्ति निरीक्षक और डीलर फेडरेशन को दी। उधर डिप्टी आरएमओ का कहना है कि गेहूं की आपूर्ति एफसीआइ से की जाती है। डीलर की शिकायत पर खराब बोरों को बदले जाने का प्रावधान है।

विकासखंड सरसावा के गोदाम से गांव शाहजहांपुर के राशन विक्रेता नरेश कुमार को गेहूं की आपूर्ति कार्डधारकों को वितरण के लिए की गई थी। दुकान पर पहुंचे गेहूं के बोरों को जैसे ही नरेश कुमार ने वितरण के लिए खोला तो वह देखकर हतप्रभ रह गया। चार बोरे मिट्टी मिले सड़े गेहूं तथा चोकर से भरे हुए निकले। डीलर ने ठेकेदार से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके अलावा सरसावा ब्लाक के ही गांव भोजपुर गुर्जर में राशन विक्रेता अमरीश की दुकान पर भी पांच बोरों में मिट्टी मिला गेहूं निकला, ये सभी कट्टे सीलबंद थे। बाद में आपूर्ति निरीक्षक और ऑल इंडिया फेयर प्राइज शॉप डीलर फेडरेशन के पदाधिकारियों को सूचना दी। फेडरेशन के प्रवक्ता भुवनेश्वर दीक्षित ने बताया कि राशन की दुकानों पर कई बार खराब खाद्यान्न की आपूर्ति होती है। गलत खाद्यान्न वितरण करने अथवा दुकान पर पाए जाने पर विभाग द्वारा राशन विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है लेकिन गोदाम प्रभारी के विरूद्ध कोई भी कार्रवाई नही की जाती।

उधर विपणन विभाग के डिप्टी आरएमओ प्रिस चौधरी का कहना है कि गोदामों को गेहूं की आपूर्ति एफसीआई से होती है, उनके संज्ञान में गेहूं के कट्टों से मिट्टी और चोकर मिला सड़ा गेहूं निकलने का मामला लाया गया है। राशन डीलर को खराब खाद्यान्न के बदले दूसरे कट्टे दिए जाने का प्रावधान है। खराब खाद्यान्न के संबंध में संबंधित एजेंसी को शिकायत की जाएगी।

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