गेट तोड़ने के मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश किया पेश

गेट तोड़ने के मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश किया पेश

By JagranEdited By: Publish:Wed, 07 Aug 2019 10:32 PM (IST) Updated:Wed, 07 Aug 2019 10:32 PM (IST)
गेट तोड़ने के मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश किया पेश
गेट तोड़ने के मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश किया पेश

रामपुर : मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ने के मामले में बुधवार को स्थानीय अदालत में सुनवाई हुई। इसमें हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हुए निरस्तीकरण का आदेश भी पेश किया गया।

उप जिलाधिकारी सदर ने जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए तोड़ने के आदेश जारी किए थे। बाद में यह मामला सेशन कोर्ट पहुंच गया था, जहां इसकी सुनवाई चल रही थी। इस बीच सपा सांसद और यूनिवर्सिटी के संस्थापक आजम खां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए सेशन कोर्ट जाने के आदेश दिए थे। बुधवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से हाईकोर्ट द्वारा निरस्त की गई याचिका का आदेश पेश किया गया। शासकीय अधिवक्ता सिविल राजीव अग्रवाल ने इस मामले में अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि अभी सुनवाई जारी है। गुरुवार को फिर सुनवाई होगी।

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