बिना पंजीयन के धान नहीं बेच सकेंगे किसान : डीएम

रामपुर, जासं : जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर ¨सह ने कहा कि किसान धान बेचने के लिए पंजीकरण

By JagranEdited By: Publish:Tue, 28 Aug 2018 08:45 PM (IST) Updated:Tue, 28 Aug 2018 08:45 PM (IST)
बिना पंजीयन के धान नहीं बेच सकेंगे किसान : डीएम
बिना पंजीयन के धान नहीं बेच सकेंगे किसान : डीएम

रामपुर, जासं : जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर ¨सह ने कहा कि किसान धान बेचने के लिए पंजीकरण करा लें। बिना पंजीकरण के कोई किसान अपनी धान की फसल क्रय केंद्रों पर नहीं बेच सकेंगे। वह कलेक्ट्रेट सभागार में धान क्रय को लेकर हुई बैठक में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त करना प्रत्येक किसान का अधिकार है, परन्तु इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए किसानों का यह कर्तव्य है कि वह निश्चित रूप से खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर स्वयं अथवा नजदीकी जनसुविधा केन्द्र से पंजीयन अवश्य करवा लें। 15 सितम्बर तक ही पंजीयन किए जा सकेंगे। पंजीयन के दौरान किसानों को अपने खतौनी का खाता संख्या, कुल रकबा और धान बोये हुए रकबे को अंकित कराना होता है। पंजीयन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त ¨प्रटआउट के साथ ही आधार, बैंक पासबुक व खतौनी की छायाप्रति धान विक्रय करने के दौरान किसानों को केन्द्र पर लाना होगा। उन्होंने बैठक में उपस्थित किसान यूनियन के प्रतिनिधियों से भी अपने स्तर से किसान बन्धुओं को सरकार के समर्थन मूल्य योजना के बारे में जागरुक करने के साथ ही अधिक से अधिक लोगों को पंजीयन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं चलायी जा रही है, जिसके लाभ के लिए उन्हें पंजीयन कराना आवश्यक है, जिससे योजना के अन्तर्गत बिचौलियों को हटाकर सीधे किसानों को लाभान्वित किया जा सके। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम भरत तिवारी, खाद्य एवं विपणन अधिकारी जयपाल ¨सह आदि अधिकारी मौजूद रहे।

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