भूखंडों की लीजडीड न कराई तो आवंटन होगा रद

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : आवासीय भूखंडों की निर्धारित समय अवधि में लीजडीड न कराने वाले आवंटियो

By JagranEdited By: Publish:Sun, 01 Apr 2018 03:00 AM (IST) Updated:Sun, 01 Apr 2018 03:00 AM (IST)
भूखंडों की लीजडीड न कराई तो आवंटन होगा रद
भूखंडों की लीजडीड न कराई तो आवंटन होगा रद

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : आवासीय भूखंडों की निर्धारित समय अवधि में लीजडीड न कराने वाले आवंटियों पर प्राधिकरण ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। व्यक्तिगत भूखंड योजना के करीब एक हजार आवंटियों को नोटिस भेजकर तत्काल रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर दो व तीन के भूखंडों पर मकान बनाकर बिना जुर्माना राशि के कंप्लीशन लेने की अवधि समाप्त हो चुकी है। आवंटियों को अब निर्माण जुर्माना देना होगा। प्रथम वर्ष में आवंटन दर पर चार फीसद जुर्माने का प्रावधान है। दूसरे वर्ष में छह व तीसरे वर्ष में आठ फीसद जुर्माना देना होगा। इसके बाद प्राधिकरण भूखंड आवंटन रद कर सकता है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर दो व तीन में करीब छह हजार भूखंडों का आवंटन 2008-09 में किया गया था। किसानों के साथ जमीनी विवाद के कारण प्राधिकरण निर्धारित अवधि में आवंटियों को भूखंडों पर कब्जा नहीं दे सका था। इसके चलते प्राधिकरण ने लीजडीड व कंप्लीशन समय अवधि को बढ़ा दिया था। दोनों सेक्टरों में बिना जुर्माना अदा किए लीज डीड की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। अब जुर्माना अदा करने के बाद लीज-डीड होगी। एक करीब हजार आवंटी ऐसे हैं, जिन्होंने अभी भूखंडों की लीजडीड नहीं कराई है। प्राधिकरण ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें नोटिस भेजकर अविलंब लीजडीड कराने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में जो आवंटी लीजडीड करा चुके हैं, उन्हें अब भूखंडों पर मकान बनाना होगा। भूखंड के 50 फीसद हिस्से पर मकान बनाकर कंप्लीशन लेना अनिवार्य है। बिना जुर्माना निर्माण समय अवधि भी समाप्त हो गई है। आवंटियों को अब मकान का मानचित्र पास कराते समय निर्माण जुर्माना अदा करना होगा। आवंटियों को भूखंडों के लीज प्लान जारी किए जा चुके हैं। किसी कारण आवंटी को लीज प्लान नहीं मिला है तो वह प्राधिकरण से प्राप्त कर सकता है। आवंटी तत्काल भूखंडों की लीज डीड करा लें, अन्यथा प्राधिकरण सख्त कार्रवाई करेगा।

आरके देव, महाप्रबंधक, संपत्ति, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

chat bot
आपका साथी