बाइक बोट के निदेशक की 10 मुकदमों में अग्रिम जमानत खारिज
जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा जिला न्यायालय ने बाइक बोट के निदेशक लोकेंद्र सिंह की दस मुकदमों में अग्रिम जमानत खारिज की है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : जिला न्यायालय ने बाइक बोट के निदेशक लोकेंद्र सिंह की दस मुकदमों में अग्रिम जमानत खारिज की है। आरोप है कि निदेशक घोटाले की रकम के बंटवारे में बराबर का हिस्सेदार है। घोटाले का मुख्य आरोपित संजय भाटी वर्तमान में गौतमबुद्ध नगर जिला जेल में बंद है। वहीं उसके दो भाइयों को भी दो दिन पूर्व गिरफ्तार किया गया था। दोनों भाई की भी बीस दिन पहले न्यायालय ने अग्रिम जमानत खारिज की थी।
सरकारी अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि लोकेंद्र पक्ष ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपना पक्ष रखा। जिसमें कहा गया कि उसको गलत तरीके से फंसाया गया है। वह मामले में दोषी नहीं है। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने ऐसे तथ्य रखे गए जो कि साबित कर सके कि घोटाले की रकम के बंटवारे में लोकेंद्र बराबर का हिस्सेदार है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए लोकेंद्र की अग्रिम जमानत दस मुकदमों में खारिज कर दी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जो यह साबित कर सके कि प्रकरण में लोकेंद्र की संलिप्तता नहीं है।
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लगातार कस रहा है शिकंजा
बाइक बोट प्रकरण की जांच गौतमबुद्ध नगर से मेरठ की आर्थिक अपराध शाखा स्थानांतरित हो चुकी है। जांच ट्रांसफर होने के बाद लगातार आरोपितों पर शिकंजा कस रहा है। मुख्य आरोपित संजय भाटी की पत्नी समेत कई अन्य आरोपित अभी फरार हैं जिन पर 50-50 हजार का इनाम घोषित है।