94 नए आवेदकों को राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ

जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा जिले में 94 नए आवेदकों को राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ मिला है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 09 Oct 2020 09:00 PM (IST) Updated:Fri, 09 Oct 2020 09:00 PM (IST)
94 नए आवेदकों को राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ
94 नए आवेदकों को राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : जिले में 94 नए आवेदकों को राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ मिला है। इससे पहले इस वित्तीय वर्ष में 151 आवेदकों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। जल्द ही नए लाभार्थियों के खाते में योजना की धनराशि होगी। बता दें कि शासन परिवार के मुखिया की मृत्यु उपरांत 30 हजार रुपये की आर्थिक मदद देता है। योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56 हजार 450 व ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।

योजना का लाभ उठाने के लिए मुखिया की मृत्यु के एक वर्ष के अंतराल में आवेदन करना होता है। परिवार का कमाऊ मुखिया महिला अथवा पुरुष कोई भी हो सकता है। मुखिया की आयु 59 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला कोई भी आवेदन कर सकता है। आवेदन के दौरान राशन कार्ड, बैंक खाता, मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइट फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज का होना अनिवार्य है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने पारिवारिक योजना के तहत आवेदन करने वाले शेष आवेदकों की जल्द से जल्द जांच करने के निर्देश उप जिलाधिकारियों को दिए है। ताकि उनकी पात्रता जांच पूरी हो जाने के बाद योजना का लाभ दिलाया जा सके।

वर्जन..

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के तहत 94 नए आवेदकों को पात्र माना गया है। जिनके खाते में जल्द ही योजना की धनराशि शासन से सीधे खातों में भेजी जाएगी।

- शैलेंद्र बहादुर सिंह , जिला समाज कल्याण अधिकारी

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