चुनाव लड़ना है तो चुका दें बिजली-पानी का बकाया

लोकसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जनपद में काफी संख्या में नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 26 मार्च है। चुनावी समर में उतरना है तो नेताजी को अपना बकाया चुकता करना होगा। नामांकन दाखिल करते ही प्रशासन इन बिदुओं के साथ अपराधिक रिकॉर्ड की जांच कराएगा। बिजली पानी का बकाया मिला तो नामांकन निरस्त हो सकता

By JagranEdited By: Publish:Wed, 20 Mar 2019 11:11 PM (IST) Updated:Wed, 20 Mar 2019 11:11 PM (IST)
चुनाव लड़ना है तो चुका दें बिजली-पानी का बकाया
चुनाव लड़ना है तो चुका दें बिजली-पानी का बकाया

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर: लोकसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जनपद में काफी संख्या में नामांकन पत्र लिए गए हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 26 मार्च है। चुनावी समर में उतरना है तो नेताजी को अपना बकाया चुकता करना होगा। नामांकन दाखिल करते ही प्रशासन इन बिदुओं के साथ अपराधिक रिकॉर्ड की जांच कराएगा। बिजली, पानी का बकाया मिला तो नामांकन निरस्त हो सकता है। वहीं, नामांकन फार्म में पूर्ण डिटेल तथ्यों के साथ प्रदर्शित करनी होगी।

पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। नामांकन प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। इसके लिए पूरी कचहरी की किले बंदी कर दी गई है। दो दिन नामांकन पत्रों की खरीदारी की जा रही है। उम्मीदवार होली के बाद नामांकन दाखिल करना शुरू करेंगे। चूंकि 26 के बाद नामांकन दाखिल नहीं हो सकेंगे, इसके बाद प्रशासन नामांकन पत्रों की जांच करेगा। चुनाव आयोग ने इस बार प्रत्याशियों के फार्म में बदलाव किया है। जिसमें प्रत्याशी को अपनी पूर्ण जानकारी के साथ परिजनों की भी कुंडली बतानी होगी। आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड का नंबर भी अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। इन सभी बिदुओं की जांच के साथ प्रशासन प्रत्याशी पर बकाया धनराशि की जांच कराएगा। इसमें नगर पालिका से जलकर, गृहकर के साथ ऊर्जा निगम से बिल बकाया और बैंकों से लोन की जानकारी ली जाएगी। प्रत्याशी पर बकाया राशि मिली तो चुनाव लड़ना खटाई में पड़़ सकता है। ऐसे में साफ है कि चुनाव लड़ने से पहले नेताजी अपने बकायों की कुंडली खंगाल लें, अन्यथा नामांकन खारिज हो सकता है।

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