Azam Khan शुक्रवार को आ सकते हैं जेल से बाहर, पुलिस की रिहाई रोकने की कोशिश नाकाम

Azam Khan Released from Sitapur Jail सपा विधायक आजम खां को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद रामपुर पुलिस ने आजम खां की रिहाई रोकने की एक और कोशिश की। लेकिन सफलता नहीं मिली।

By Samanvay PandeyEdited By: Publish:Thu, 19 May 2022 12:53 PM (IST) Updated:Thu, 19 May 2022 10:12 PM (IST)
Azam Khan शुक्रवार को आ सकते हैं जेल से बाहर, पुलिस की रिहाई रोकने की कोशिश नाकाम
Azam Khan News : क्या आजम खां सीतापुर जेल से रिहा हो पाएंगे।

रामपुर, जेएनएन। Azam Khan Rampur Public School Case: सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खां को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर कोतवाली में दर्ज रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता में फर्जीवाड़े के मुकदमे में आजम खां को अंतरिम जमानत दे दी है। इसके बाद सपा नेता को उनके खिलाफ विचाराधीन सभी मामलों में जमानत मिल गई है।

इधर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद रामपुर पुलिस ने आजम खां की रिहाई रोकने की एक और कोशिश की। रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता मामले में उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसीआर) लेने के लिए स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में गुरुवार को प्रार्थना पत्र दिया। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही आजम खां की रिहाई के लिए परवाना जारी कर दिया। शुक्रवार को सीतापुर जेल से उनके बाहर आने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट ने करीब सवा दो साल से जेल में बंद आजम खां की गुरुवार को अंतरिम जमानत मंजूर कर दी। इसका आदेश स्थानीय स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में भी आ गया। इसी बीच पुलिस की ओर से प्रार्थनापत्र देकर कहा गया कि रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता में फर्जी दस्तावेज लगाए गए हैं। इस स्कूल को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट संचालित करता है और आजम खां इसके अध्यक्ष हैं।

यह मामला साल 2010 में दर्ज हुआ था और तब ही जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। बीते दिनों आजम खां को भी आरोपित बनाया गया था। पुलिस ने इस मामले में तीन दिन की रिमांड मांगी। जिस पर दोनों पक्षों के वकीलों में बहस हुई। इसके बाद अदालत ने शाम को पुलिस की अर्जी खारिज कर दी। एक सप्ताह पहले शत्रु संपत्ति के मामले में जमानत मंजूर होने के मामले में भी गुरुवार को ही परवाना जारी किया गया।

आजम खां के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि दोनों मामलों में परवाने जारी कर दिए गए हैं।जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना का कहना है कि आजम खां की सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर हो गई है, इसलिए स्थानीय अदालत ने पुलिस रिमांड का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।

आजम खां के खिलाफ 89 मुकदमे : शहर विधायक आजम खां के खिलाफ अब 89 मुकदमे अदालतों में विचाराधीन हैं। सभी मामलों में जमानत मंजूर हो गई है। आजम खां 26 फरवरी,2020 को अदालत में हाजिर हुए थे। तब से ही सीतापुर जेल में बंद हैं। उनके बेटे अब्दु्ल्ला के खिलाफ 43 और पत्नी डा. तजीन फात्मा के खिलाफ 34 मुकदमे विचाराधीन हैं। उनकी पत्नी और बेटे भी उनके साथ जेल गए थे। पत्नी 10 माह और बेटे 23 माह बाद जमानत पर छूटे थे।

एक एनओसी पर चल रहे थे तीन स्कूलः रामपुर पब्लिक स्कूल को फर्जी तरीके से मान्यता दे दी गई थी। इसका मुकदमा 2020 में दर्ज किया गया था। दरअसल अग्निश्मन विभाग की एक एनओसी जारी की गई थी, जिसका इस्तेमाल तीन स्कूलों में किया गया। इसके अलावा सीएंडडीएस की ओर से भवन की गुणवत्ता का जो प्रमाण पत्र जारी किया गया था वह भी पूरी तरह से फर्जी पाया गया। 

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