शरई अदालत ने किया तीन तलाक दिलाने से इन्कार

मुरादाबाद: पति को छोड़कर प्रेमी से निकाह कराने की जिद पर अड़ी महिला को शरई अदालत ने तलाक दिलाने से इन्कार कर दिया। अब उसका पति चाहे तो तलाक दे सकता है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 14 Jan 2019 02:53 PM (IST) Updated:Mon, 14 Jan 2019 02:53 PM (IST)
शरई अदालत ने किया तीन तलाक दिलाने से इन्कार
शरई अदालत ने किया तीन तलाक दिलाने से इन्कार

मुरादाबाद : पति को छोड़कर प्रेमी से निकाह कराने की जिद पर अड़ी महिला को शरई अदालत ने तलाक दिलाने से इन्कार कर दिया। अब उसका पति चाहे तो तलाक दे सकता है। शरई अदालत ने रविवार को दोनों पक्षों को बुलाया। उनकी बात सुनी और फिर अपना फैसला सुना दिया।

शरई अदालत में इस तरह का यह पहला मामला आया और उसमें भी कोई समाधान नहीं निकल सका। दरअसल इस मामले में जो महिला पति से तलाक मांग रही है, वह पहले से शादीशुदा है और चार बच्चों की मां है। यह मामला रामपुर की काशीराम कॉलोनी के पास का है। यहां के एक ट्रक चालक की शादी 16 साल पहले हुई थी। उसके चार बच्चे भी हैं। तीन बेटियां हैं और एक बेटा है। सबसे बड़ी बेटी 14 साल की और बेटा तीन साल का है। परिवार ठीक चल रहा था, लेकिन छह माह पहले ट्रक चालक की पत्नी एक पड़ोसी युवक से दिल लगा बैठी। दोनों में अवैध संबंध हो गए। महिला उसके साथ होटल में जाने लगी। ट्रक चालक को पता लगा तो उसने पत्नी को समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। युवक के घर वालों ने भी विरोध किया, लेकिन वह भी नहीं माना। मुहल्ले के लोगों ने भी समझाया, लेकिन महिला मानने को तैयार नहीं हुई। 10 जनवरी को मोहल्ले के गणमान्य लोग और इमाम साहब दोनों पक्षों को लेकर शहर की शरई अदालत पहुंच गए। शरई अदालत के काजी मौलवी अय्यूब और नायब सदर मुफ्ती मकसूद ने महिला को बहुत समझाया, लेकिन वह पति से तलाक दिलाने और प्रेमी से निकाह कराने की जिद पर अड़ी रही। अदालत ने रविवार को फिर दोनों पक्षों को तलब किया। महिला, उसका पति और प्रेमी दर्जनभर लोगों के साथ शरई अदालत पहुंचे। सुबह 10.30 बजे से 12.30 बजे तक सुनवाई हुई। शरई अदालत के सदर शहर इमाम मुफ्ती महबूब अली, नायब सदर मुफ्ती मकसूद और काजी मौलवी अय्यूब ने दोनों पक्षों को सुना और महिला को काफी सनमझाया, लेकिन वह पति से तलाक दिलाने और प्रेमी से निकाह कराने की जिद पर अड़ी रही। वह कहती रही कि प्रेमी के बगैर ¨जदा नहीं रह सकती। इसपर अदालत ने फैसला सुना दिया कि ऐसा नहीं कराया जा सकता, उसका पति खुद चाहे तो तलाक दे सकता है। नायब सदर मुफ्ती मकसूद ने बताया कि महिला का पति इस मामले में पहले पुलिस में भी जा चुका है, लेकिन महिला ने पुलिस को भी यही बता दिया कि वह अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। इसपर पुलिस ने भी उसके पति की कोई मदद नहीं की।

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