किशोरी का अपहरण कर बेच दिया था, दंपती को 12 साल गुजारने होंगे जेल में Amroha News
दोनों को 12-12 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों पति-पत्नी पर अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अमरोहा। किशोरी का अपहरण कर बेचने और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दंपती को 12-12 साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। यहां पर विधवा महिला अपनी नाबालिग बेटी के साथ रहती है। 22 अप्रैल 2016 को गांव में रहने वाली अमीर जहां उर्फ कल्लो व उसका पति साहिल किशोरी को बहला-फुसला कर अपने साथ राजस्थान ले गए थे। वहां साहिल ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद आरोपित दंपती ने किशोरी को हरियाणा में बेच दिया था। 26 अगस्त 2016 को किसी तरह किशोरी वहां से भाग कर जनपद पलवल के थाना वहीन में पहुंच गई। पुलिस ने किशोरी की निशानदेही पर आरोपित दंपती को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद डिडौली पुलिस किशोरी और आरोपित दंपती को पकड़ कर कोतवाली ले आई। पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित दंपती को जेल भेज दिया था। पत्नी अमीर जहां तो जमानत पर छूट गई थी लेकिन पति को जमानत नहीं मिली थी। मुकदमा विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) राकेश कुमार चतुर्थ की अदालत में चल रहा था। गुरुवार को आदलत ने मामले की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता बसंत ङ्क्षसह सैनी ने जोरदार पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दंपती को दोषी करार दिया।