दान या चंदा देने से पहले दें ध्यान, देनी पड़ेगी पैनकार्ड की फोटोकॉपी

दान या चंदा देने जा रहे हैं तो साथ में पैन कार्ड की फोटो स्टेट ले जाएं अन्यथा दान या चंदा नहीं लिया जाएगा।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Fri, 26 Apr 2019 12:58 AM (IST) Updated:Fri, 26 Apr 2019 08:40 AM (IST)
दान या चंदा देने से पहले दें ध्यान, देनी पड़ेगी पैनकार्ड की फोटोकॉपी
दान या चंदा देने से पहले दें ध्यान, देनी पड़ेगी पैनकार्ड की फोटोकॉपी

मुरादाबाद(प्रदीप चौरसिया)। दान या चंदा देने जा रहे हैं तो साथ में पैन कार्ड की फोटो स्टेट ले जाएं, अन्यथा दान या चंदा नहीं लिया जाएगा। इसी तरह से किरायेदार को किराये के साथ पैन कार्ड नंबर भी देना पड़ेगा और मकान मालिक से पैन कार्ड नंबर लेना पड़ेगा।

नियमों में किया गया बदलाव

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न भरने के नियम में बदलाव किया है। इसका असर पहली अप्रैल 2020 के बाद रिटर्न भरने वालों पर पड़ेगा, लेकिन इसका हिसाब अभी से रखना पड़ेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर छूट पाने पर पहरा बैठा दिया है। अभी तक दान देने, किराया देने, शेयर में पूंजी निवेश करना दिखाकर छूट का लाभ ले लेते हैं। नये आदेश में इस पर पहले की तरह आयकर दाता को छूट मिलती रहेगी, लेकिन देने वाले व पाने वाले का पैन कार्ड नंबर बताना पड़ेगा।

नाम-पता भी बताना होगा

ट्रस्ट या स्वंयसेवी संस्थान को मिलने वाला चंदा आयकर से मुक्त है। नये नियम के तहत ट्रस्ट व संस्थान को दान देने वालों को पैन कार्ड नंबर के साथ नाम पता बताना पड़ेगा। ट्रस्ट को गुप्तदान के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। गुप्तदान में छूट देने या नहीं देने का अंतिम निर्णय आयकर विभाग का होगा। दान देने वाले अगर आयकर में छूट चाहते हैं तो उसे भी दान लेने वाले संस्थान का पैन कार्ड नंबर रखना पड़ेगा।

नियम का करना होगा पालन

किराये से होने वाले लाभ या किराया देने पर आयकर से छूट पाने वालों को नये नियम का पालन करना पड़ेगा। किरायेदार को किराये के साथ मकान मालिक को पैन कार्ड देना पड़ेगा और मकान मालिक का पैन कार्ड नंबर लेना पड़ेगा। अन्यथा किराये को आय में शामिल कर टैक्स की वसूला जाएगा।

कृषि उत्पादन से होने वाली आय को आयकर की छूट मिलता रहेगी। इसके लिए जमीन का पूरा ब्योरा देना होगा, तभी आयकर से छूट मिलेगी।

जिस जगह पूंजी का निवेश किया है, वह भारत सरकार की सूची में पंजीकृत नहीं है, रिटर्न में उस कंपनी की पूरा ब्यौरा के देना पड़ेगा। ब्यौरा नहीं देने पर पूंजी निवेश पर आयकर की छूट नहीं मिलेगी। इसी तरह सहज आयकर फार्म भी बंद हो जाएगा। आम आयकर दाता को भी कई पेज वाला रिटर्न भरना पड़ेगा।

चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रदीप कुमार कहते हैं कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में रिटर्न भरने में नया नियम लागू नहीं होगा। लेकिन वित्तीय वर्ष 2019-20 में आयकर से छूट पाने के लिए नये नियम का पालन करना पड़ेगा। पहली अप्रैल 2019 से चंदे, किराये आदि पर छूट पाने के लिए नये नियम का पालन करना पड़ेगा 

chat bot
आपका साथी