कोर्ट के आदेश पर नखासा पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मुकदमा

पीडि़त के अनुसार उसने चार वर्ष पहले एक ट्रक खरीदा था जिसे उसके मामू ने प्रति माह के हिसाब से ठेके पर ले लिया। उसने बताया कि ठेके पर लेने के बाद जब भी वह आरिफ से हिसाब किताब की बात करता था तो वह टाल जाता था।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Fri, 13 Nov 2020 09:01 AM (IST) Updated:Fri, 13 Nov 2020 09:01 AM (IST)
कोर्ट के आदेश पर नखासा पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मुकदमा
कार्रवाई न होने पर पीडि़त ने न्यायालय की शरण ली।

सम्‍भल, जेएनएन। नखासा थाना क्षेत्र के मुहल्‍ला हिन्दूपुरा खेड़ा निवासी मोहम्मद कदीम ने अपने ही रिश्तेदार पर ट्रक को हड़पने का आरोप लगाते हुए अमानत में खयानत का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी, जिसमें कोई कार्रवाई न होने पर पीडि़त ने न्यायालय की शरण ली।

थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। कदीम ने बताया कि उसने चार वर्ष पहले एक ट्रक खरीदा था, जिसे उसके मामू ने प्रति माह के हिसाब से ठेके पर ले लिया। उसने बताया कि ठेके पर लेने के बाद जब भी वह आरिफ से हिसाब किताब की बात करता था तो वह टाल मटोल कर देता था। इस पर जब उसने गाडी मांगी तो आरिफ ने कहाकि उसने गाड़ी को बेच दिया है। ऐसे में उसने थाना पुलिस को तहरीर दी। आरोप है कि तहरीर के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपित आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक धर्मपाल सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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