इंडोनेशिया के आठ बंदी बरेली जिला जेल में भेजे गए, वीजा नियमों के उल्लंघन में पुलिस ने क‍िया था गिरफ्तार

Eight Indonesian citizens in jail हाईकोर्ट के आदेश पर बंदियों की बरेली सीजेएम कोर्ट में होगी सुनवाई। कारागार अधीक्षक बोले बरेली-मुरादाबाद सीजेएम कोर्ट से अनुमति के बाद स्थानांतरित किया गया। सात माह से जेल में बंद है इंडोनेशिया के आठ नागर‍िक।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Mon, 02 Nov 2020 12:10 PM (IST) Updated:Mon, 02 Nov 2020 12:10 PM (IST)
इंडोनेशिया के आठ बंदी बरेली जिला जेल में भेजे गए, वीजा नियमों के उल्लंघन में पुलिस ने क‍िया था गिरफ्तार
सात माह से जेल में बंद है इंडोनेशिया के आठ नागर‍िक।

मुरादाबाद, जेएनएन। जिला कारागार में सात माह से बंद इंडोनेशिया के आठ बंदियों को जिला कारागार बरेली भेज दिया गया। रविवार सुबह जेल के वाहन से उन्हें सुरक्षा के साथ बरेली भेजा गया। हाईकोर्ट के निर्देश पर इन विदेशी बंदियों पर दर्ज मुकदमे की सुनवाई बरेली सीजेएम कोर्ट में होगी।

कारागार अफसरों ने मुरादाबाद और बरेली सीजेएम कोर्ट से अनुमति लेने के बाद इन सभी बंदियों को बरेली जिला जेल में शिफ्ट करने की कार्रवाई की। कोरोना महामारी को लेकर बीते 30 अप्रैल 2020 को मुरादाबाद की कांठ तहसील क्षेत्र में स्थित मस्जिद से आठ इंडोनेशिया के नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन विदेशी नागरिकों को महामारी अधिनियम और वीजा नियमों के उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर पहले एक महीने के लिए क्वारंटाइन कर दिया था। इसके बाद जिला कारागार में शिफ्ट कर दिया गया था। दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज से जुड़े यह इंडोनेशिया के नागरिक सात माह से जिला कारागार में हैंं। बीते दिन इन बंदियों की रिहाई को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें हाईकोर्ट ने विदेशी बंदियों के मामले की सुनवाई आठ सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए थे। वहीं मुरादाबाद जेल में बंद बंदियों की सुनवाई के लिए लिए बरेली सीजेएम कोर्ट को अधिकृत किया था। इंडोनेशिया के बंदियों की पैरवी कर रहे अधिवक्ता फसीउल्लाह खां ने बताया कि मुरादाबाद सीजेएम कोर्ट से सभी बंदियों की फाइल को बरेली सीजेएम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। आगामी चार सप्ताह में इनकी रिहाई पर फैसला होगा। 

हाईकोर्ट के निर्देश पर इंडोनेशिया के बंदियों को बरेली जिला जेल में भेज दिया गया है। बरेली और मुरादाबाद सीजेएम कोर्ट से अनुमति लेने के बाद इन बंदियों को शिफ्ट करने की कार्रवाई की गई है।

उमेश सिंह,वरिष्ठ जेल अधीक्षक 

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