पहले किया दुष्कर्म फिर मुकदमे से बचने को कर लिया निकाह, अब 10 साल काटेंगे जेल Amroha News

दो ससुरालियों को भी तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Fri, 08 Nov 2019 01:42 AM (IST) Updated:Fri, 08 Nov 2019 11:30 AM (IST)
पहले किया दुष्कर्म फिर मुकदमे से बचने को कर लिया निकाह, अब 10 साल काटेंगे जेल Amroha News
पहले किया दुष्कर्म फिर मुकदमे से बचने को कर लिया निकाह, अब 10 साल काटेंगे जेल Amroha News

अमरोहा। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने तथा मुकदमे से बचने के लिए निकाह करने वाले युवक को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। दहेज उत्पीडऩ के मामले में उसके दो परिजनों को भी तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। तीनों पर अदालत ने 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

यह मामला नौगावां सादात थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले युवक रईस ने गांव की किशोरी को प्रेमजाल में फंसा लिया था। शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में शादी करने से मुकर गया। गांव में पंचायत हुई तथा किशोरी ने मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी तो रईस व उसके परिजनों ने वर्ष 2016 में दोनों का निकाह करा दिया। शादी के बाद से पीडि़ता को ससुराल में दहेज के लिए प्रताडि़त किया जाने लगा। पांच लाख रुपये व कार की मांग की जाने लगी। विरोध करने पर उसे घर से निकाल दिया गया। इस पर पीडि़ता ने पति रईस व परिजनों के खिलाफ दुष्कर्म व दहेज उत्पीडऩ का मुकदमा दर्ज करा दिया था। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में वह जमानत पर छूट गए। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय की अदालत में चल रहा था। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने अभियोजन पक्ष की तरफ से जोरदार पैरवी की। गुरुवार को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। रईस को दुष्कर्म व दहेज उत्पीडऩ का दोषी मानते हुए उसे दस साल कैद की सजा सुनाई है तथा 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही परिवार के नन्हे व सायरून को दहेज उत्पीडऩ का दोषी माना और उन्हें तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

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