आजम खां को अदालत से राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज Rampur News
सांसद के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू गुड्डू मसूद आदि सपाइयों ने भी डूंगरपुर में मकान तोडऩे के मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है।
रामपुर, जेएनएन। जमीनों पर कब्जे, लूट, चोरी आदि के मुकदमों में फंसे सपा सांसद आजम खां को अदालत से भी राहत नहीं मिल पा रही है। अदालत ने उनकी पांच और मामलों में अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
सांसद के खिलाफ लोकसभा चुनाव से अब तक 80 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें किसानों की जमीन कब्जाने, लूट, चोरी आदि धाराओं के मुकदमे हैं। इन मुकदमों में गिरफ्तारी से बचने के लिए सांसद अपने वकील के जरिये अदालत में अग्रिम जमानत याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं। बुधवार को उनकी पांच जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दलङ्क्षवदर ङ्क्षसह डंपी ने गुरुवार को बताया कि सेशन कोर्ट ने पांचों याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इससे पहले 30 मामलों में उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।
आजम के भाई ने भी लगाई अग्रिम जमानत की अर्जी
आजम खां के भाई सेवानिवृत्त इंजीनियर शरीफ खां ने भी मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत की शरण ली है। उन्होंने अपने वकील के जरिये अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। उनकी अर्जी पर अदालत सात सितंबर को सुनवाई करेगी। सांसद के भाई के खिलाफ करीब एक सप्ताह पहले गंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मुकदमा मुहल्ला घेर मीरबाज खां जेल रोड निवासी मुहम्मद अहमद पुत्र इब्राहीम की शिकायत पर हुआ था, जो सांसद के पड़ोसी भी हैं। उनका आरोप है कि सांसद और उनके भाई मेरा मकान कब्जाना चाहते हैं। इसके लिए कई बार प्रयास कर चुके हैं। इसके लिए सांसद के भाई और भतीजे ने उनके साथ मारपीट की। गला दबाकर मारने का प्रयास किया था।