जीनस पेपर मिल पर 2. 51 करोड़ रुपये जुर्माना Moradabad News
जेएनएनमुरादाबाद राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने अगवानपुर में स्थित जीनस पेपर मिल पर दो करोड़ 51 लाख 68 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जेएनएन,मुरादाबाद : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने अगवानपुर में स्थित जीनस पेपर मिल पर दो करोड़ 51 लाख 68 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लिए बिना ही भूजल दोहन व दोगुना उत्पादन करने के आरोप में की गई है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने 11 अप्रैल 2019 को अगवानपुर स्थित जीनस पेपर मिल का औचक निरीक्षण किया। टीम के निरीक्षण में भूजल का गलत तरीके से दोहन करने का मामला पकड़ में आया। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी लिए बिना ही 16 माह तक मिल में क्षमता से दोगुना उत्पादन का कार्य किया जा रहा था।
इसी मामले को लेकर दिल्ली के सीलमपुर निवासी पर्यावरण कार्यकर्ता आदिल अंसारी ने एनजीटी कोर्ट में याचिका दाखिल की। एनजीटी कोर्ट ने केंद्रीय टीम की निरीक्षण रिपोर्ट को आधार मानते हुए जीनस पेपर मिल पर कार्रवाई के आदेश जारी किए। जिसके बाद उत्तर प्रदूषण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी ने पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए जीनस पेपर मिल पर दो करोड़ 51 लाख 68 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की है। इसके साथ ही पेपर मिल में लगे भूजल दोहन के कनेक्शन को तत्काल बंद करने का आदेश भी जारी किया है।
गौरतलब है कि इससे पहले एनजीटी के आदेश पर मुरादाबाद नगर निगम और रामपुर नगर पालिका में पर्यावरणीय क्षति के मामले में जुर्माने की कार्रवाई हो चुकी है। एनजीटी के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी अमित चंद्रा ने कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। इसमें स्थानीय अधिकारियों से आदेश के अनुसार कार्रवाई के लिए कहा गया है।
एनजीटी के आदेश पर यूपी प्रदूषण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी ने जीनस पेपर मिल पर नियमों का उल्लंघन करने व पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में दो करोड़ 51 लाख 68 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही भूजल दोहन को तत्काल रोकने के आदेश जारी किया है।
अजय शर्मा, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी।