UP Religious Conversion: मतांतरण नहीं करने पर तलाक की धमकी, हिंदू बनकर रचाई शादी,कार्रवाई की मांग

मेरठ में भी एक जबरन मतांतरण के दबाव का मामला सामने आया है। फीरोजाबाद क्षेत्र निवासी एक युवक ने हिंदू बनकर विधवा महिला को प्रेमजाल में फंसा लिया और अपना धर्म छिपाते हुए शादी कर ली। अब तलाक की धमकी दी जा रही है।

By Prem Dutt BhattEdited By: Publish:Fri, 03 Sep 2021 09:40 AM (IST) Updated:Fri, 03 Sep 2021 09:40 AM (IST)
UP Religious Conversion: मतांतरण नहीं करने पर तलाक की धमकी, हिंदू बनकर रचाई शादी,कार्रवाई की मांग
मेरठ में रुपये और जेवरात हड़पने के बाद विवाहिता को घर से बाहर निकाला।

मेरठ, जागरण संवाददाता। मेरठ में संप्रदाय विशेष के युवक ने हिंदू बनकर विधवा महिला से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। महिला को युवक के धर्म के बारे में पता चला तो उस पर मतांतरण करने का दबाव बनाया गया। मतांतरण से इन्कार करने पर तलाक की धमकी दी। विरोध किया तो नगदी और जेवरात हड़पकर घर से निकाल दिया।

ऐसे पता चली असलियत

परतापुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला के मुताबिक, उसके पति की वर्ष 2017 में मौत हो गई थी। पहले पति से उसका एक बेटा है। इसी बीच बिटवारा थाना जसराना (फीरोजाबाद) क्षेत्र निवासी एक युवक ने हिंदू बनकर उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। दोनों शादी करके परतापुर में किराये पर रहने लगे। युवक के संप्रदाय विशेष के पिता, भाई उनके घर आए तो महिला को इनकी असलियत का पता चला। इसे लेकर दोनों के बीच कलह होने लगी।

पुलिस जांच के बाद करेगी कार्रवाई

आरोप है कि सभी ने मिलकर महिला को मतांतरण करने की सलाह दी लेकिन उसने इन्कार कर दिया। पहले पति की मृत्यु के बाद मिली नगदी और जेवरात हड़पने के बाद आरोपित ने महिला को घर से निकाल दिया। उसने परतापुर थाने में आरोपित के विरुद्ध तहरीर दी लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। गुरुवार को शिकायती पत्र लेकर महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची। सीओ (कार्यालय) रूपाली राय का कहना है कि महिला ने आरोपित पर हिंदू बनकर शादी करने के आरोप लगाए हैं। परतापुर थाना प्रभारी नजीर अली खान से मामले में बात की है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

दुष्कर्म के आरोपित की जमानत खारिज

मेरठ : न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-18 रमेश ने दुष्कर्म के आरोपित तालिब पुत्र सरफराज निवासी जाकिर कालोनी, थाना लिसाड़ी गेट की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एडीजीसी क्रिमिनल पंकज भारद्वाज ने बताया कि वादी ने वर्ष 2020 में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमे उसने बताया कि तालिब ने घर में घुसकर उससे दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने वादी की तहरीर पर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तालिब की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

बच्चा नहीं होने पर तीन तलाक

मेरठ : लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के तारा पुरी निवासी आशिया ने बताया कि उसकी शादी 13 साल पहले मेहराजुद्दीन से हुई थी। कोई बच्चा नहीं होने पर पति और ससुराल वाले उसे परेशान करते थे। कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। आरोप है कि गुरुवार को पति ने मारपीट के बाद तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। उसने दिल्ली निवासी मायके वालों को जानकारी दी। वह ससुराल पहुंचे और पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

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