UP Chunav 2022: सहारनपुर में 21 जनवरी से शुरू होंगे नामांकन, जानें किन गाइडलाइनें का करना होगा पालन

UP Chunav 2022 गाइडलाइन के मुताबकि मान्यता प्राप्त राज्य में राष्ट्रीय स्तरीय दल के प्रत्याशी को नामांकन के लिए केवल एक प्रस्तावक चाहिए जबकि अन्य दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के 10 प्रस्तावक होने चाहिए। सहारनपुर में प्रशासन भी तैयारियां कर रहा है।

By Prem Dutt BhattEdited By: Publish:Sun, 16 Jan 2022 02:30 PM (IST) Updated:Sun, 16 Jan 2022 02:30 PM (IST)
UP Chunav 2022: सहारनपुर में 21 जनवरी से शुरू होंगे नामांकन, जानें किन गाइडलाइनें का करना होगा पालन
UP Chunav 2022 सहारनपुर में दूसरे चरण में होंगे विधानसभा चुनाव।

सहारनपुर, जागरण संवाददाता। UP Chunav 2022 सहारनपुर विधानसभा चुनाव के लिए जिले में नामांकन का काम 21 जनवरी से शुरू होगा। मान्यता प्राप्त राज्य में राष्ट्रीय स्तरीय दल के प्रत्याशी को नामांकन के लिए केवल एक प्रस्तावक चाहिए जबकि अन्य दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के 10 प्रस्तावक होने चाहिए। जिले की सात विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए निर्वाचन की अधिसूचना 21 जनवरी को होगी और इसी दिन से नामांकन शुरू हो जाएंगे। 28 जनवरी तक नामांकन होंगे। इनकी जांच 29 जनवरी को नाम वापसी 31 को और इसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।

यह है पूरी गाइडलाइन

चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार यदि उम्मीदवार किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करता है तो उसे अपने विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से अपने नाम की प्रमाणित प्रतिलिपि नामांकन पत्रों की जांच से पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर के पास प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी के नाम निर्देशन पत्र हेतु एक प्रस्तावक होना चाहिए जबकि अन्य दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए 10 प्रस्तावक होने चाहिए।

यह होगी जमानत राशि

प्रस्तावक का नाम उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल होना चाहिए जिस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी द्वारा चुनाव लड़ने हेतु नामांकन पत्र भरा जा रहा है। चुनाव लड़ने के लिए सामान्य जाति के प्रत्याशियों के लिए जमानत की दस हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पांच हजार रुपये निर्धारित की गई है। 

प्रस्‍तुत करना होगा फार्म

नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशी को नोड्यूज से सबंधित शपथ पत्र देना होगा। एक प्रत्याशी अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है लेकिन जमानत राशि प्रथम नामांकन पत्र के साथ ही जमा करनी होगी। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के प्रत्याशी को पार्टी के अध्यक्ष द्वारा जारी फार्म ए एवं बी भी प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा प्रत्याशी को नामांकन से एक दिन पूर्व निर्वाचन संबंधी खर्च हेतु अलग से बैंक खाता खोलकर नामांकन के समय लिखित रूप से रिटर्निंग ऑफिसर को भी सूचित करना होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के प्रत्याशी को जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से नामांकन के साथ दाखिल करना होगा।

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