मुजफ्फरनगर के अरूण हत्याकांड में एक को आजीवन कारावास की सजा, अपहरण के बाद की गई थी हत्या

अरूण हत्याकांड मुजफ्फरनगर अरूण हत्याकांड में एक को आजीवन कारावास की सजा विशेष एससी एसटी एक्ट कोर्ट ने सुनाई सजा 40 हजार अर्थदंड भी लगाया। वर्ष 2017 में अपहरण के बाद की गई थी अरूण की हत्या गंगनहर में मिला था शव।

By Taruna TayalEdited By: Publish:Sat, 20 Nov 2021 06:23 PM (IST) Updated:Sat, 20 Nov 2021 06:23 PM (IST)
मुजफ्फरनगर के अरूण हत्याकांड में एक को आजीवन कारावास की सजा, अपहरण के बाद की गई थी हत्या
अरूण हत्याकांड में एक को आजीवन कारावास की सजा।

मुजफ्फरनगर, जेएनएन। मंसूरपुर थानाक्षेत्र के गांव खानपुर में अपहरण के बाद हत्या के मामले में विशेष एससी एसटी कोर्ट ने एक आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपित पर 40 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।

यह था मामला

मंसूरपुर थानाक्षेत्र के गांव खानपुर निवासी अनुसूचित जाति के 17 वर्षीय किशोर अरूण की वर्ष 2017 में अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। मृतक का शव कई दिन बाद सरधना क्षेत्र में गंगनहर से बरामद हुआ था। मृतक के पिता सतीश ने काजू उर्फ राजकुमार निवासी लाइन पार सोंटा रोड खानपुर, कपिल और मोनू निवासीगण खानपुर के खिलाफ अपहरण कर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

मामले की सुनवाई विशेष एससी एसटी न्यायधीश जमशैद अली की कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजन यशपाल सिंह, सहदेव सिंह और वादी की अधिवक्ता असमा प्रवीन खान ने पैरवी की। अभियोजन की ओर से कोर्ट में 11 गवाह पेश किए गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित काजू उर्फ राजकुमार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दो आरोपितों कपिल और मोनू को दोषमुक्त कर दिया गया। 

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