एक अप्रैल के बाद आसानी से दाखिल कर सकेंगे जीएसटी रिटर्न

राजस्व वृद्धि के लिए वाणिज्य कर विभाग नये व्यापारियों को पंजीयन से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 12 Dec 2019 10:00 AM (IST) Updated:Thu, 12 Dec 2019 10:00 AM (IST)
एक अप्रैल के बाद आसानी से दाखिल कर सकेंगे जीएसटी रिटर्न
एक अप्रैल के बाद आसानी से दाखिल कर सकेंगे जीएसटी रिटर्न

मेरठ, जेएनएन : राजस्व वृद्धि के लिए वाणिज्य कर विभाग नये व्यापारियों को पंजीयन से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। इस कड़ी में आगामी 17 दिसंबर को चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में दोपहर बाद तीन बजे मेगा सेमिनार आयोजित किया जाएगा। मंडलायुक्त अनीता सी. मेश्राम इसकी अध्यक्षता करेंगी। मुख्य अतिथि के रूप में व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष अशोक कुमार गोयल मौजूद रहेंगे।

वाणिज्य कर मेरठ जोन के एडिश्नल कमिश्नर ग्रेड 1 संपूर्णानंद पांडेय ने बताया कि अभी तक कई तरह से रिटर्न भरी जाती थी। लेकिन एक अप्रैल 2020 से जीएसटी काउंसिल केवल दो सरलीकृत तरीके से रिटर्न दाखिल की जाएगी। कार्यक्रम में दिल्ली से जीएसटीएन के वाइस प्रेसीडेंट बीर सिंह मुख्य वक्ता होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारियों को जीएसटी से जोड़ने के साथ पंजीयन के फायदे बताना भी है। मेगा सेमिनार में शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के व्यापारियों को आमंत्रित किया गया है। पंजीयन के लिए बनाई हेल्प डेस्क

वाणिज्य कर कार्यालय में पंजीयन कराने वाले व्यापारियों के लिए अफसरों ने हेल्प डेस्क बनाई है। यहां पर व्यापारी जानकारी के साथ पंजीयन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा 0121-2600715 पर संपर्क करके व्यापारी अपने समस्याओं का सुझाव भी ले सकते हैं। संपूर्णानंद पांडेय ने बताया कि सिटी सेंटर, बेगमपुल, ऋषिनगर, पश्चिमी कचहरी मार्ग, बागपत रोड व मंगल पांडे नगर में जनसुविधा केंद्र भी बनाए गए हैं। पंजीयन के होने वाले लाभ

-बिना प्रीमियम के 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा।

-घर बैठे ऑनलाइन कार्य, सरकारी कार्यालय आने की जरुरत नहीं।

-पेंशन योजना का लाभ।

-5 करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारी को तिमाही रिटर्न दाखिल करने की सुविधा

-खरीदे गए माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा

-डेढ़ करोड़ टर्न ओवर तक के व्यापारियों को कर के विकल्प के रुप में समाधान का लाभ भी देय।

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