Unlock-1: कंटेनमेंट और बफर जोन से बाहर खुलने वाले धर्मस्थल, होटल, रेस्तरां और मॉल के लिए पढि़ए ये हैं कड़े नियम

डीएम ने कहा है कि जो भी धर्मस्थल होटल रेस्तरां और मॉल आदि कंटेनमेंट और बफर जोन से बाहर होने के कारण खुलने के अधिकारी होंगे उन्हें कड़े निर्देशों के तहत काम करना होगा।

By Prem BhattEdited By: Publish:Tue, 09 Jun 2020 09:40 AM (IST) Updated:Tue, 09 Jun 2020 09:40 AM (IST)
Unlock-1: कंटेनमेंट और बफर जोन से बाहर खुलने वाले धर्मस्थल, होटल, रेस्तरां और मॉल के लिए पढि़ए ये हैं कड़े नियम
Unlock-1: कंटेनमेंट और बफर जोन से बाहर खुलने वाले धर्मस्थल, होटल, रेस्तरां और मॉल के लिए पढि़ए ये हैं कड़े नियम

मेरठ, जेएनएन। Unlock-1 अनलॉक-1 के प्रथम चरण के तहत केंद्र और प्रदेश सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने भी आठ जून से धर्मस्थलों, होटल, रेस्तरां और मॉल आदि को खुलने की अनुमति तो दे दी लेकिन वह केवल कंटेनमेंट और बफर जोन के बाहर। सोमवार को जिलाधिकारी और एसएसपी ने बचत भवन में सभी मजिस्ट्रेट और सीओ पुलिस के साथ बैठक में स्पष्ट कहा कि जो भी धर्मस्थल, होटल, रेस्तरां और मॉल आदि कंटेनमेंट और बफर जोन से बाहर होने के कारण खुलने के अधिकारी होंगे उन्हें कड़े निर्देशों के तहत काम करना होगा। धर्मस्थलों की कमेटी और अन्य भवनों के प्रबंधकों को सरकार के नियमों का पालन करने का लिखित आश्वासन देना होगा। उसके बाद ही इन्हें खुलवाया जाएगा।

खुलने की प्रक्रिया

जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने रविवार रात में ही 8 जून की सुबह से ऐसे सभी स्थलों को खोलने का आदेश दे दिया था, लेकिन इनके खुलने की प्रक्रिया क्या होगी, क्या नियम इन्हें मानने होंगे उसके लिए सोमवार शाम को सभी एडीएम सिटी अजय तिवारी, एडीएम वित्त सुभाषचंद्र प्रजापति, एसडीएम, एसीएम और पुलिस विभाग से एसएसपी अजय साहनी, एसपी सिटी डॉ. अखिलेश नारायण व सभी सीओ के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में दोनों अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि जो भी गतिविधि होगी वह केवल हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट जोन औ बफर जोन को छोड़कर ही हो सकेगी।

पांच से अधिक व्यक्तियों के जाने की अनुमति नहीं

धार्मिक स्थलों पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों के जाने की अनुमति नहीं होगी। इससे पूर्व धार्मिक स्थलों के प्रबंधकगणों को सैनिटाइजेशन कराना होगा। इंफ्रारेड थर्मल स्कैनर की व्यवस्था करनी होगी। जूते-चप्पल बाहर अलग से रखवाने की व्यवस्था की जाएगी। निकास तथा प्रवेश द्वार अलग-अलग बनाए जाएंगे, जिन्हें रोजाना सैनिटाइज कराना होगा। फेस मास्क के बगैर किसी भी व्यक्ति को धार्मिक स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इन सभी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी धर्मस्थल के प्रबंधकों और कमेटी की होगी, जिसका उन्हें लिखित आश्वासन देना होगा। होटल, रेस्तरां और माल जो भी कंटेनमेंट और बफर जोन के बाहर होंगे उन्हें शतोर्ं के साथ चलाया जा सकेगा।

प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन

बैठक में डीएम ने कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्र तथा बफर क्षेत्र के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराया जाए। लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग करने के मामले में हथियार को जमा कराकर सख्त कार्रवाई की जाए। गोकशी की घटनाएं न होने देने तथा इस धंधे में लिप्त लोगों की सख्ती से पकड़ धकड़ करने का निर्देश दिया।

धर्मगुरुओं और पुजारियों से अपील की

शाम लगभग छह बजे एडीएम सिटी अजय तिवारी और एसपी सिटी डॉ. अखिलेश नारायण सिंह ने शहर के विभिन्न घमोर्ं के धर्मगुरुओं और धार्मिक स्थलों के पुजारियों के साथ बैठक करके उनसे नियमों का पालन करने की अपील की। अफसरों ने बताया कि केवल उन क्षेत्रों के ही धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा जो कि हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट जोन और बफर जोन से बाहर होंगे। जिन धार्मिक स्थलों को खोला जाना है वहां सरकार के सभी सुरक्षा मानकों, नियमों का पालन कराना होगा। इसके लिए प्रबंध समिति को लिखित आश्वासन देना होगा।

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