Meerut New Motor Vehicle Act: सोमवार से नई दर से कटेगा वाहनों का चालान, पढ़िए अब कितना लगेगा जुर्माना
मेरठ जिले में सोमवार से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो रहा है। कई गलतियों पर दंड 5 गुना कुछ मामलों में 10 गुना और कई मामलों में 30 गुना तक बढ़ा दिया गया है।
मेरठ, जेएनएन। New motor vehicle act 2020 कार, बाइक या फिर कोई भी वाहन चलाते वक्त अब आपको लापरवाही बेहद भारी पड़ सकती है। जिले में सोमवार से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो रहा है। इसके तहत कई गलतियों पर दंड 5 गुना, कुछ मामलों में 10 गुना और कई मामलों में 30 गुना तक बढ़ा दिया गया है। बिना लाइसेंस के ड्राइविंग पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जो अब तक महज 500 रुपये था। इसके अलावा नशे में वाहन चलाने पर पुलिस आपसे 10 हजार रुपये तक वसूलेगी, इस पर जुर्माना अब तक महज 2,000 रुपये था। यही नहीं नियम तोडऩे पर आपका लाइसेंस जब्त होने से लेकर जेल जाने तक की नौबत आ सकती है।
संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में क्या-क्या है प्रावधान
हेलमेट न पहनने पर
पहले 500 रुपये जुर्माना था, अब 1,000 रुपये जुर्माना के साथ तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड।
बिना लाइसेंस ड्राइविंग
पहले महज 500 रुपये, अब 5,000 रुपये तक देना होगा जुर्माना।
दोपहिया पर ओवर लोडिंग
पहले 100 रुपये, अब 2 हजार रुपये जुर्माना और/या तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड।
सीट बेल्ट न लगाने पर
पहले 100 रुपये जुर्माना लगता था, अब 1,000 रुपये लगेगा।
ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात
पहले एक हजार, अब 5 हजार रुपये का जुर्माना।
ओवर स्पीड
पहले 400 रुपये, अब पहली बार पकड़े जाने पर हल्के वाहनों पर एक से दो हजार जुर्माना।
खतरनाक ड्राइविंग
पहली बार 6 महीने से 1 साल तक की जेल और/या 1 से 5 हजार रुपये तक जुर्माना। दूसरी बार 10 हजार रुपये जुर्माना।
शराब पीकर ड्राइविंग
पहली बार गलती पर 6 महीने तक जेल और/या 10 हजार रुपये का जुर्माना। दूसरी बार 15 हजार रुपये का जुर्माना।
रेसिंग और स्पीडनिंग
पहली बार 1 महीने तक जेल और/या 5000 रुपये का जुर्माना। दूसरी बार 10 हजार रुपये तक का जुर्माना।
इंश्योरेंस न होने पर
पहली बार गलती पर 2 हजार रुपये जुर्माना और/या 3 महीने तक की जेल। दूसरी बार 4 हजार रुपये जुर्माना
एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर
10,000 रुपये जुर्माना या 6 महीने तक जेल की सजा या फिर दोनों हो सकता है।
नाबालिग के गाड़ी चलाने पर
बच्चे के अभिभावक/वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा। उन्हें 25 हजार रुपये जुर्माना और तीन साल की जेल होगी। साथ ही, एक वर्ष तक के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद हो जाएगा।
इनका कहना है
एक अगस्त से बढ़े हुए रेट पर चालान का आदेश था। कंप्यूटर में फीङ्क्षडग न होने की वजह से देरी हुई है। सोमवार को नये रेट में चालान काटा जाएगा। सभी को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए।
- जीतेंद्र कुमार श्रीवास्तव, एसपी ट्रैफिक