तीन मामलों में आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता मऊ दुष्कर्म दहेज हत्या व धोखाधड़ी कर धन गबन के तीन भिन्न मामलों में आरोि

By JagranEdited By: Publish:Fri, 28 Jan 2022 04:48 PM (IST) Updated:Fri, 28 Jan 2022 04:48 PM (IST)
तीन मामलों में आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज
तीन मामलों में आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, मऊ : दुष्कर्म, दहेज हत्या व धोखाधड़ी कर धन गबन के तीन भिन्न मामलों में आरोपितों की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश रामेश्वर ने सुनवाई की। इसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दी। तीनों ही मामले नगर कोतवाली क्षेत्र के हैं।

पहले दुष्कर्म के मामले में वादिनी मुकदमा के अनुसार उसक ा रिश्तेदार शादी का झांसा देकर 2015 से अवैध संबंध बनाता रहा। गत 26 दिसंबर 2021 को वादिनी के घर आकर उसने फिर जबरदस्ती की। मामले में आरोपित गाजीपुर जनपद के मरदह थाना क्षेत्र के बांधपुर निवासी भगवान की ओर से जमानत की अर्जी दी गई थी। दूसरे मामले में अभियोजन कथानक के अनुसार आंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर थाना क्षेत्र के साहबतारा निवासी अच्छेलाल बांसफोर वादी मुकदमा की पुत्री निशा की शादी चार वर्ष पूर्व शनि बांसफोर के साथ हुई थी। दहेज की मांग को लेकर चार जून 2021 को फोन पर बताया गया कि निशा की तबियत खराब है। जाने के बाद पता चला कि पुत्री को मारकर शव जला दिया गया। मामले में आरोपित कोतवाली थाना क्षेत्र के कतुआपुरा पूरब निवासी आकाश की ओर से जमानत की अर्जी दी गई थी। तीसरा मामला धोखाधड़ी कर पैसा गबन करने का है। मामले में आरोपित पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर छल कर खुद को एक सेवा संघ का अध्यक्ष बताकर कूटरचित रसीदों को देकर पैसा जमा कराने व पांच वर्ष बाद मांगने पर गाली व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। मामले में कोपागंज थाना क्षेत्र के सोंडसर निवासी शिव चौहान ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में आरोपित बलिया जनपद के रसड़ा थाना क्षेत्र के सनपुरवा निवासी ईश्वरचंद शर्मा की जमानत अर्जी न्यायाधीश ने खारिज कर दी। सभी मामलों में अभियोजन की तरफ से बहस प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता मणि बहादुर सिंह ने किया।

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