गंभीर मामलों में दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

जनपद एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने मधुबन थाना क्षेत्र में दहेज ।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 25 Mar 2021 06:09 PM (IST) Updated:Thu, 25 Mar 2021 06:09 PM (IST)
गंभीर मामलों में दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज
गंभीर मामलों में दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

विधि संवाददाता (मऊ) : जनपद एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने मधुबन थाना क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने व केरोसिन डालकर गंभीर रूप से झुलसा दिए जाने के मामले में इसी थाना क्षेत्र के दरगाह निवासी आरोपित देवर सलीम अंसारी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है।

अभियोजन कथानक के अनुसार बलिया जिले के पकड़ी थानान्तर्गत जगदरा निवासी वादी मो. इब्राहिम की बेटी अफसाना की शादी मधुबन के दरगाह निवासी अफजल अंसारी के साथ घटना के दो साल पहले हुई थी । विवाहिता को दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों द्वारा प्रताडि़त किया जाता था। 12 सितंबर 2019 विवाहिता के ससुराल वाले उस पर मिट्टी का तेल डाल कर जला दिए जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। न्यायाधीश ने आरोपित देवर सलीम की जमानत अर्जी पर उसके अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश सिंह राज को सुनने के बाद उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। वहीं दूसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र में एक लड़की की हत्या का है। इस थाना क्षेत्र में गत 26 सितंबर 2018 को लड़की स्कूल पढ़ने जा रही थी । इसी गांव का निवासी सूरज रंजिश को लेकर रास्ते में घात लगाकर उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। इससे लड़की की मौके पर मौत हो गई। इस मामले में दोहरीघाट थाना क्षेत्र के भैसाखरग निवासी आरोपित सूरज की जमानत अर्जी न्यायाधीश ने खारिज कर दी ।

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