महिला की हत्या में होमगार्ड समेत तीन को उम्र कैद

होमगार्ड ने बहला फुसला कर महिला से मंगा लिए थे दो लाख रुपये और गहने

By JagranEdited By: Publish:Thu, 27 Feb 2020 11:33 PM (IST) Updated:Fri, 28 Feb 2020 06:02 AM (IST)
महिला की हत्या में होमगार्ड समेत तीन को उम्र कैद
महिला की हत्या में होमगार्ड समेत तीन को उम्र कैद

जासं, मथुरा: जुलाई 2011 को होमगार्ड द्वारा अपने दो साथियों के साथ मिलकर रेलवे कर्मचारी की पत्नी की हत्या कर शव छाता रेलवे क्रॉसिग के समीप फेंक दिए जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) सुदामा प्रसाद की अदालत ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

छाता थाने के गांव अकबरपुर निवासी बच्चू सिंह रेलवे नौकरी करते हैं। होमगार्ड में तैनात कौंकेरा निवासी महेंद्र सिंह का बच्चू सिंह के घर आवाजाही थी। बच्चू सिंह और उनके भाइयों ने अपनी जमीन बेची थी। इसमें दो लाख रुपये बच्चू सिंह के हिस्से में आए थे। 12 जुलाई 2011 को महेंद्र सिंह ने बच्चू सिंह की पत्नी लक्ष्मी के लिए कॉल किया, महेंद्र और लक्ष्मी के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। इसके बाद वह नकदी और गहने लेकर घर से निकल गई। रास्ते में महेंद्र भी मिल गया। अगले दिन लक्ष्मी का शव छाता में रेलवे क्रॉसिग पर पड़ा मिला। उसकी हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम हाउस पर लक्ष्मी के शव की पहचान की गई थी। पुलिस ने इस मामले में गांव कौकेरा निवासी महेंद्र, गांव अकबरपुर निवासी बनिया उर्फ बलवीर और गंगाधर को गिरफ्तार किया। 90 हजार रुपये आरोपितों से पुलिस ने बरामद किए। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भीष्मदत्त तोमर ने बताया कि मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) सुदामा प्रसाद की अदालत हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने महेंद्र सिंह, गंगाधर और बनिया उर्फ बलवीर सिंह को लक्ष्मी की हत्या का दोषी करार दिया। तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अदालत ने दस दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने तीनों को जेल भेज दिया।

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