पत्नी के हत्यारोपी को दस साल की कैद
जागरण संवाददाता, मथुरा: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) राजेंद्र कुमार की अदालत ने सोमवार को दहेज के लिए अपनी पत्नी के हत्यारोपी को दस साल की सजा सुनाई है, जबकि तीन आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नंद कुमार तिवारी ने अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 2 अगस्त 6 को गांव तारापुर थाना जमुनापार निवासी रमण बिहारी ने अपनी पत्नी रानी की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका की मां मंजू देवी ने रमण बिहारी, मदन, ममता और शारदा के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट कराई थी। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद रमण बिहारी को रानी की हत्या का दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है, जबकि अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।