खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने पर 21.23 लाख के जुर्माने की संस्तुति

मैनपुरी जासं। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने जिला पर्यावरण समिति की बैठक में कहा कि जनपद में बायो मेडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण के लिए स्वास्थ्य विभाग नोडल एजेंसी द्वारा प्रभावी कार्यवाही करें। चिकित्सा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों का अनुपालन कड़ाई के साथ कराया जाय। निजी चिकित्सालय स्वामी पैथोलॉजी लैब संचालकों द्वारा खुले में मेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है स्वास्थ्य विभाग इस ओर ध्यान दें और नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर भारी जुर्माना लगाकर वसूला जाए।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 18 Mar 2020 10:27 PM (IST) Updated:Thu, 19 Mar 2020 06:02 AM (IST)
खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने पर 21.23 लाख के जुर्माने की संस्तुति
खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने पर 21.23 लाख के जुर्माने की संस्तुति

जासं, मैनपुरी: जिले में बायो मेडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण के लिए स्वास्थ्य विभाग, नोडल एजेंसी प्रभावी कार्रवाई करें। चिकित्सा प्रबंधन अधिनियम के तहत दिए गए प्रावधानों का अनुपालन कड़ाई के साथ कराया जाए। निजी चिकित्सालय, पैथोलॉजी लैब संचालकों द्वारा खुले में मेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर भारी जुर्माना लगाकर वसूले।

यह निर्देश डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बुधवार को हुई जिला पर्यावरण समिति की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि जिले के निजी चिकित्सालय स्वामी, पैथोलॉजी लैब संचालकों का 12 से 14 फरवरी के बीच टीम गठित कर निरीक्षण कराया था। निरीक्षण के दौरान 21 चिकित्सालय स्वामी, पैथोलॉजी लैब संचालकों को वायो मेडीकल वेस्ट नियम का अनुपालन न किये जाने पर बीएमडब्ल्यू का सेग्रीगेशन, प्री. ट्रीटमेंट न करने, ईटीपी की स्थापना न किया जाना पाया गया, जिस पर लगभग 21.23 लाख का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति उ.प्र. नियन्त्रण बोर्ड को की गयी है। उन्होंने कहा कि पड़रिया, समान, लालपुर सथिनी वन ब्लॉक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के सापेक्ष अमल दरामद की प्रगति काफी खराब है। सुप्रीम कोर्ट निर्देशों का तत्काल पालन कराया जाय अन्यथा की दशा में कड़ी कार्रवाई की जायेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नगेन्द्र शर्मा, एडीएम बी.राम, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी मनीष मित्तल, उप जिलाधिकारी करहल रतन वर्मा, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. जीपी शुक्ला सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

-

इन पर लगा जुर्माना-

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एके पांडेय ने बताया कि उत्तम नर्सिग होम, रागनी नर्सिग होम 43 हजार 875, पारूल पैथोलाजी, मार्डन पैथोलाजी पर 61 हजार 750, साधना खून जांच केंद्र पर 67 हजार 750, शुभी हॉस्पिटल, आशा हॉस्पीटल और आशा पैथोलोजी पर 43 हजार 875, न्यू सिटी जांच केंद्र, मैनपुरी जांच केन्द्र, साइंटिफिक पैथोलाजी एंड कलेक्शन सेन्टर, सनराइज पैथोलाजी पर पर 29 हजार 250, आर्थो हास्पीटल पर 92 हजार 625, मुस्कान डेन्टल क्लीनिक पर 61 हजार 750, जनसेवा हास्पीटल, पारूल हॉस्पीटल पर 78 हजार 375, पाठक हॉस्पीटल एंड अल्ट्रासाउण्ड सेंटर, दया निधि, दयाल हॉस्पीटल पर 27 हजार, एकता पैथोलॉजी, दिव्या हॉस्पीटल, भगवती हॉस्पीटल पर 18 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गई है।

chat bot
आपका साथी