UP Cabinet Meeting: वार्षिक स्थानांतरण नीति को मंजूरी, मुख्यमंत्री की मंजूरी से होंगे समूह ‘क’, ‘ख’ के तबादले

समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कार्मिकों के स्थानांतरण के संदर्भ में यह संख्या संवर्गवार कार्यरत कार्मिकों की संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत होगी। समूह ‘ग’ और ‘घ’ के संवर्गवार 10 प्रतिशत से अधिक और अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक तबादले विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किए जा सकेंगे।

By Rajeev DixitEdited By: Publish:Tue, 06 Jun 2023 09:28 PM (IST) Updated:Tue, 06 Jun 2023 09:28 PM (IST)
UP Cabinet Meeting: वार्षिक स्थानांतरण नीति को मंजूरी, मुख्यमंत्री की मंजूरी से होंगे समूह ‘क’, ‘ख’ के तबादले
लखनऊ में मंगलवार को लोक भवन में पत्रकारों को संबोधित करते वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना। जागरण

लखनऊ, राज्य ब्यूरो: इस वर्ष राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले 30 जून तक किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों के लिए वार्षिक स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी गई है।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि स्थानांतरण नीति के अनुसार समूह ‘क’ और ‘ख’ के अधिकारियों के जिले में तीन वर्ष तथा मंडल में सात वर्ष पूरे होने पर तबादले किए जाएंगे। स्थानांतरित किए जाने वाले समूह ‘क’ और ‘ख’ के अधिकारियों की संख्या संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या का अधिकतम 20 प्रतिशत होगी। 

विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किए जाएंगे तबादले

वहीं समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कार्मिकों के स्थानांतरण के संदर्भ में यह संख्या संवर्गवार कार्यरत कार्मिकों की संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत होगी। समूह ‘ग’ और ‘घ’ के संवर्गवार 10 प्रतिशत से अधिक और अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक तबादले विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किए जा सकेंगे। इसमें अधिक समय से कार्यरत कार्मिकों को स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानांतरण सत्र बीतने के बाद समूह ‘क’ और ‘ख’ के अधिकारियों के तबादले विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री के अनुमोदन से ही किए जा सकेंगे।

वार्षिक स्थानांतरण नीति में कड़ाई की बात

समूह ‘ख’ और ‘ग’ के कार्मिकों के स्थानांतरण यथासंभव मेरिट आधारित ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर करने की व्यवस्था की गई है। हर तीन साल पर समूह ‘ग’ के कार्मिकों का पटल/क्षेत्र परिवर्तन 30 जून तक करने की व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने की बात भी वार्षिक स्थानांतरण नीति में कही गई है। समूह ‘ग’ के कार्मिकों के पटल/क्षेत्र परिवर्तन के लिए कार्मिक विभाग की ओर से 13 मई 2022 को शासनादेश जारी किया जा चुका है।

दिव्यांग बच्चों वाले कर्मियों को अलग विकल्प

मंदित/चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग बच्चों के माता-पिता की तैनाती उनसे विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर करने की व्यवस्था की गई है, जहां बच्चों की उचित देखभाल और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो।

केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश में घोषित आठ आकांक्षी जिलों-चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और बहराइच तथा बुंदेलखंड के सभी सात जिलों- झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट व महोबा में हर विभाग को सभी पदों पर प्रत्येक दशा में तैनाती कर उन्हें संतृप्त करना होगा।

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