UP Cabinet Approved : आबकारी नीति 2020-21 : अब बीयर की दुकान पर भी बिकेगी वाइन
UP Cabinet Approved उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शराब सिंडीकेट की कमर तोड़ने के बाद अब शराब कारोबारियों को भी ईज ऑफ डूइंग का माहौल देने जा रही है।
लखनऊ, जेएनएन। शराब सिंडीकेट की कमर तोड़ने के बाद सरकार शराब कारोबारियों को भी 'ईज ऑफ डूइंग' का माहौल देने जा रही है। आबकारी नीति 2020-21 में इस व्यवसाय में सुविधाएं और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ही राजस्व वृद्धि के रास्ते भी बनाए गए हैं। इसी के भरोसे पिछले वर्ष मिले 27 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस बार लक्ष्य 31 हजार 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि नई नीति में व्यवस्था की गई है कि वाइन भी विदेशी शराब की दुकान की तरह बीयर शॉप से बिक सकेगी। किसी भी आवेदक को प्रदेश में देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर और मॉडल शॉप को मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। वर्ष 2019-20 में आवंटित दुकानों का वर्ष 2020-21 के लिए नवीनीकरण कराया जा सकता है। यदि दो या दो से अधिक दुकानों का नवीनीकरण हो जाएगा तो रिक्त दुकानों की ई-लॉटरी में आवेदक शामिल नहीं हो सकेगा।
यदि ई-लॉटरी के प्रथम चरण में कोई दुकान आवंटित नहीं होती है तो ऐसी दुकान को दो बराबर भागों में बांटकर अगले चरण में दो आवेदकों को आवंटन किया जाएगा। वर्ष 2020-21 के लिए देशी, विदेशी शराब, बीयर और मॉडल शॉप की 2019-20 में व्यवस्थित कुल दुकानों की संख्या के दो फीसद तक दुकानों का सृजन आबकारी आयुक्त के स्तर से किया जा सकेगा। दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से एक ही दिन में किया जाएगा।
लाइसेंस फीस में दस से बीस फीसद बढ़ोतरी
नीति में यह भी महत्वपूर्ण वर्ष 2020-21 में शराब की प्रत्येक फुटकर दुकान पर पीओएस (प्वॉइंट ऑफ सेल) मशीन द्वारा बिक्री को अनिवार्य किया गया है। खरीददार बोतल के क्यूआर कोड को दुकान पर ही स्कैन कर सकेंगे। इससे नकली शराब की बिक्री पर अंकुश लगेगा। माइक्रो ब्रिवरी स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दर 150 रुपये प्रति बल्क लीटर को घटाकर 60 रुपये प्रति बल्क लीटर किया गया है। विशेष रेलगाड़ियों, क्रूज के पर्यटकों के लिए प्रदेश की सीमा में शराब परोसने का विशेष लाइसेंस (पूर्व में रेलगाड़ियों के लिए निश्शुल्क था) सशुल्क दिया जाएगा। एयरपोर्ट लाउंज बार लाइसेंस भी दिए जाएंगे। 31 मार्च 2020 को अवशेष स्टॉक पर स्टॉक रोल ओवर शुल्क, प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग का अंतर जोड़कर लाइसेंस धारक से धनराशि जमा कराई जाएगी। फिर अगले दिन से ही स्टॉक बेचने की अनुमति दे दी जाएगी। आबकारी राजस्व जमा करने की मैनुअल चालान प्रक्रिया को समाप्त कर ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। वर्ष 2020-21 में समुद्रपार आयातित विदेशी शराब की 2500 रुपये या उससे अधिक मूल्य की बोतल की मोनोकार्टन में बिक्री की अनुमति दी गई है। 25 फीसद वीवी श्रेणी की देशी शराब के 200 एमएल का अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य पांच रुपये बढ़ाते हुए पचास रुपये निर्धारित किया गया है। होटलों के बार लाइसेंस फीस कमरों के आधार पर करते हुए तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। वहीं, क्लब बार की लाइसेंस फीस क्लब सदस्यों की संख्या के आधार पर दो श्रेणियों में रखी गई है।