Unlock-2 UP Guideline : केंद्र की राह पर ही कदम बढ़ाएगा यूपी, जारी गाइडलाइन में राहत बरकरार

Unlock-2 UP Guideline 31 जुलाई तक के लिए घोषित अनलॉक-2 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन को ही अपना रोडमैप बनाया है।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Wed, 01 Jul 2020 12:09 AM (IST) Updated:Wed, 01 Jul 2020 09:06 AM (IST)
Unlock-2 UP Guideline : केंद्र की राह पर ही कदम बढ़ाएगा यूपी, जारी गाइडलाइन में राहत बरकरार
Unlock-2 UP Guideline : केंद्र की राह पर ही कदम बढ़ाएगा यूपी, जारी गाइडलाइन में राहत बरकरार

लखनऊ, जेएनएन। Unlock-2 UP Guideline : कोरोना संकट से निजात के लिए केंद्र सरकार जो रास्ता बनाती जा रही है, उत्तर प्रदेश भी उसी पर सधे कदम बढ़ाता जा रहा है। अब 31 जुलाई तक के लिए घोषित अनलॉक-2 के लिए भी प्रदेश सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन को ही अपना रोडमैप बनाया है। इसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर भरपूर राहतें बरकरार हैं, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन बना रहेगा। उनके निर्धारण या छूट को लेकर कोई बदलाव नहीं है। मंगलवार शाम को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने गाइड लाइन जारी कर दीं।

इन गतिविधियों पर लगा रहेगा प्रतिबंध सभी स्कूल-कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति पूर्व की भांति जारी रहेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से खुलेंगे, जिनके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अलग से जारी की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं (गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त को छोड़कर)। मेट्रो रेल सेवाएं। सभी सिनेमा हॉल, जिम, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियां। इन गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए शारीरिक दूरी को सुनिश्चित करते हुए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

कंटेनमेंट जोन में रहेगा लॉकडाउन

संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन का निर्धारण प्रदेश सरकार के चिकित्सा विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जाएगा। इन कंटेनमेंट जोन को संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और इसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यंत आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। इसके बाहर कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अंदर या बाहर की ओर आवागमन न हो। कंटेनमेंट जोन में सघन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और आवश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर जहां कोविड-19 के संक्रमण के केस निकलने की आशंका हो, उन्हें बफर जोन के रूप में चिन्हित किया जाए। बफर जोन के अंदर जिला प्रशासन द्वारा यथा आवश्यक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बाहर परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए जरूरत के अनुसार गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद के लिए आवागमन की अलग शर्त

व्यक्तियों और वस्तुओं या माल के राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसमें माल परिवहन से संबंधित पड़ोसी देशों से की गई संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा पार परिवहन की अनुमति भी शामिल है। हालांकि, गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद के एनसीआर वाले क्षेत्र के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों से विचार-विमर्श कर अलग से स्थानीय स्तर पर आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पैसेंजर ट्रेन व श्रमिक ट्रेनों द्वारा आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों का आगमन, विदेशी राष्ट्रिकों को निकालने से संबंधित आवागमन की अनुमति निर्धारित एसओपी के अनुसार दी जाएगी।

बच्चे, बुजुर्ग और बीमारियों के प्रति सतर्कता जारी : 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता या एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और दस वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी विशेष परिस्थिति या अन्य बेहद जरूरी होने पर ही निकलने दिया जाएगा।

सिर्फ मेरठ मंडल में नाइट कर्फ्यू का अलग समय : मेरठ मंडल के अलावा पूरे प्रदेश में रात दस से सुबह पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन प्रतिबंध रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति होगी, जिसमें औद्योगिक इकाइयों की मल्टीपल शिफ्ट, राज्य एवं राजकीय राजमार्गों पर व्यक्तियों, माल आदि का परिवहन, माल की लोडिंग-अनलोडिंग, बसों, ट्रेनों व हवाई जहाजों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्ति और यात्री भी शामिल हैं। इस संबंध में स्थानीय प्राधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करेगा और इसका कड़ाई से पालन कराएगा। वहीं, मेरठ मंडल में नाइट कर्फ्यू दस जुलाई तक रात आठ से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा।

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