Unlock-2 UP Guideline : केंद्र की राह पर ही कदम बढ़ाएगा यूपी, जारी गाइडलाइन में राहत बरकरार
Unlock-2 UP Guideline 31 जुलाई तक के लिए घोषित अनलॉक-2 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन को ही अपना रोडमैप बनाया है।
लखनऊ, जेएनएन। Unlock-2 UP Guideline : कोरोना संकट से निजात के लिए केंद्र सरकार जो रास्ता बनाती जा रही है, उत्तर प्रदेश भी उसी पर सधे कदम बढ़ाता जा रहा है। अब 31 जुलाई तक के लिए घोषित अनलॉक-2 के लिए भी प्रदेश सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन को ही अपना रोडमैप बनाया है। इसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर भरपूर राहतें बरकरार हैं, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन बना रहेगा। उनके निर्धारण या छूट को लेकर कोई बदलाव नहीं है। मंगलवार शाम को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने गाइड लाइन जारी कर दीं।
इन गतिविधियों पर लगा रहेगा प्रतिबंध सभी स्कूल-कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति पूर्व की भांति जारी रहेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से खुलेंगे, जिनके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अलग से जारी की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं (गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त को छोड़कर)। मेट्रो रेल सेवाएं। सभी सिनेमा हॉल, जिम, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियां। इन गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए शारीरिक दूरी को सुनिश्चित करते हुए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
कंटेनमेंट जोन में रहेगा लॉकडाउन
गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद के लिए आवागमन की अलग शर्त
बच्चे, बुजुर्ग और बीमारियों के प्रति सतर्कता जारी : 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता या एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और दस वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी विशेष परिस्थिति या अन्य बेहद जरूरी होने पर ही निकलने दिया जाएगा।
सिर्फ मेरठ मंडल में नाइट कर्फ्यू का अलग समय : मेरठ मंडल के अलावा पूरे प्रदेश में रात दस से सुबह पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन प्रतिबंध रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति होगी, जिसमें औद्योगिक इकाइयों की मल्टीपल शिफ्ट, राज्य एवं राजकीय राजमार्गों पर व्यक्तियों, माल आदि का परिवहन, माल की लोडिंग-अनलोडिंग, बसों, ट्रेनों व हवाई जहाजों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्ति और यात्री भी शामिल हैं। इस संबंध में स्थानीय प्राधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करेगा और इसका कड़ाई से पालन कराएगा। वहीं, मेरठ मंडल में नाइट कर्फ्यू दस जुलाई तक रात आठ से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा।