बाराबंकी में दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

लखनऊ। बाराबंकी के इसरहना दुष्कर्म व हत्याकांड के आरोपी अभय यादव उर्फ उभन यादव को अपर स

By Edited By: Publish:Fri, 29 Aug 2014 08:37 PM (IST) Updated:Fri, 29 Aug 2014 08:37 PM (IST)
बाराबंकी में दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

लखनऊ। बाराबंकी के इसरहना दुष्कर्म व हत्याकांड के आरोपी अभय यादव उर्फ उभन यादव को अपर सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश नायक ने फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की भी सजा दी है।

मालूम हो कि 30 मार्च 2013 को इसरहना निवासी बालिका का बेपर्दा शव एक पेड़ के नीचे मिला। पास ही उसके कपड़े भी पड़े हुए थे। इस मामले की प्राथमिकी बालिका के पिता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई। तत्कालीन देवा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक एमएम खान ने जब विवेचना शुरू की तो गांव के ही उभन यादव उर्फ अभय यादव का नाम सामने आया। उसे गिरफ्तार कर दो अप्रैल को जब उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया तो दुष्कर्म करने की पुष्टि हो गई। जिसके आधार पर अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। इस मामले में तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश कल्पना मिश्रा ने 30 जुलाई 2013 को आरोप सृजित किया। अभियुक्त पर धाराएं बढ़ा दी। मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव व विशेष अधिवक्ता राजकुमार सिंह के मुताबिक इस मामले में आठ गवाह प्रस्तुत किए गए लेकिन सजा का आधार मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट बनी। मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटने से हुई पाया गया। अभियुक्त ने पुलिस को बताया था कि दुष्कर्म के बाद बालिका की हत्या इसलिए करनी पड़ी क्योंकि वह अपनी मां से कहने की धमकी दे रही थी। न्यायालय ने फैसले में आजीवन कारावास व छह हजार रुपये जुर्माना और पांच वर्ष की सजा और चार हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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