लखनऊ में आवासीय भूमि पर पेट्रोल पंप को वैध करने में जुटा एलडीए, विरोध में आए लोग

लखनऊ के मलेशेमऊ में पेट्रोल पंप को लेकर एलडीए मांग रहा है आम लोगों से आपत्ति और सुझाव गोमती नगर विस्तार महासमिति करेगी इस पर आपत्ति।

By Anurag GuptaEdited By: Publish:Tue, 18 Aug 2020 05:45 PM (IST) Updated:Tue, 18 Aug 2020 05:45 PM (IST)
लखनऊ में आवासीय भूमि पर पेट्रोल पंप को वैध करने में जुटा एलडीए, विरोध में आए लोग
लखनऊ में आवासीय भूमि पर पेट्रोल पंप को वैध करने में जुटा एलडीए, विरोध में आए लोग

लखनऊ [ऋषि मिश्र]। मलेशेमऊ गोमती नगर विस्तार की आवासीय कालोनी में एक पेट्रोल पंप को एलडीए वैध करने की कार्यवाही कर रहा है। आम लोगों से राय मांगी जा रही है। समय समय पर कालोनी वासी रिहायशी भूखंड पर पेट्रोल पंच का विरोध भी कर चुके हैं। इस बार एलडीए का तर्क है कि जमीन आवासीय तो है मगर गोमती नगर विस्तार से सटे गांव मलेशेमऊ की है। इसलिए जोनिंग रेग्यूलेशन के आधार पर पूर्व में पारित मानचित्र का शमन किया जा रहा है। जबकि विस्तार के निवासियों ने तय कर लिया है कि वे इस पेट्रोल पंप का विरोध करेंगे। जिसको लेकर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई जाएगी।

प्राधिकरण गोमती नगर विस्तार शहीद पथ के नजदीक इस पेट्रोल पंप को स्वीकृति दे रहा है। नरेंद्र कुमार सिंह के नाम से ये जमीन है। मलेशमेमऊ के खसरा संख्या 409 के लिए पहले भी नक्शा पास करवाया गया था। मगर निर्माण शुरू करने के बाद एलडीए ने काम रोक दिया था। जिसके बाद शमन की कार्यवाही शुरू की गई है। प्राधिकरण के सचिव एमपी सिंह की ओर से अधिसूचना जारी की जा रही है। जिसमें 28 सितंबर तक लोगों से सुझाव और आपत्ति मांगी गई है। दूसरी ओर गोमती नगर विस्तार के सचिव उमाशंकर दुबे ने बताया कि यह जमीन गांव की थी, इसमे खेती होती थी। बाद में गांव एलडीए ने आ गया लेकिन ये जमीन गांव की छूट गई। जिसे किसान से वर्तमान मालिक ने खरीदा है। हम आपत्ति दर्ज कराने जा रहे हैं। ये आपत्ति लिखित होगी। दूसरी ओर एलडीए के मुख्य नगर नियोजक नितिन मित्तल ने बताया कि एलडीए नियम सम्मत कार्यवाही कर रहा है। एलडीए की योजना का ये हिस्सा नहीं है। इसलिए प्रभाव शुल्क लेकर नियमन किया जा सकता है।

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