गोदाम से सिलिंडर लेने पर न दें डिलीवरी चार्ज, जानिए क्या हैं आपके अधिकार

जानिए गैस सिलिंडर की डिलीवरी में क्या है आपके अधिकार। हेल्पलाइन नंबर 18002333555 पर कर सकते हैं शिकायत।

By Anurag GuptaEdited By: Publish:Sun, 23 Feb 2020 07:59 AM (IST) Updated:Sun, 23 Feb 2020 06:55 PM (IST)
गोदाम से सिलिंडर लेने पर न दें डिलीवरी चार्ज, जानिए क्या हैं आपके अधिकार
गोदाम से सिलिंडर लेने पर न दें डिलीवरी चार्ज, जानिए क्या हैं आपके अधिकार

 लखनऊ, जेएनएन। अगर आप गोदाम से गैस सिलिंडर उठा रहे हैं तो फिर आपको एजेंसी को डिलीवरी चार्ज नहीं देना होगा। सिलिंडर की तय कीमत से डिलीवरी चार्ज घटाकर ही कीमत अदा करें। अगर एजेंसी संचालक गोदाम से डिलीवरी पर भी चार्ज वसूल रहा है तो तत्काल इसकी शिकायत कर सकते हैं।

गैस कंपनियों की ओर से निर्देश है कि होम डिलीवरी पर ही चार्ज लिया जाएगा। अगर कोई उपभोक्ता गोदाम या फिर एजेंसी से गैस सिलिंडर लेने जाता है तो उसे डिलीवरी चार्ज घटाकर कीमत देनी होगी। यूपी गैस एजेंसी एसोसिएशन के अध्यक्ष डीपी सिंह के मुताबिक, निर्धारित नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर कोई गोदाम से गैस लेने पर भी डिलीवरी चार्ज ले रहा है तो गलत है। 

यह है नियम

पांच से दस किलोमीटर की दूर तक डिलीवरी चार्ज 20 रुपये और इससे अधिक की दूरी पर 25 से 30 रुपये देना होगा। 

इलेक्ट्रॉनिक कांटा होना जरूरी 

उपभोक्ताओं को सिलिंडर लेते समय उसके वजन और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हॉकर से इलेक्ट्रॉनिक कांटा से सिलिंडर का वजन जरूर कराएं। 

सेफ्टी कैप की जांच

सिलिंडर लेते समय हॉकर से उसकी जांच अवश्य कराएं। अगर कहीं पर लीकेज होगा तो तत्काल पता लग जाएगा।

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