अब परचून की दुकान पर भी बिक सकेगा सैनिटाइजर, 30 जून तक लाइसेंस की अनिवार्यता पर रोक

Coronavirus उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से सैनिटाइजर की 200 एमएल की बोतल का मूल्य 100 रुपये निर्धारित किया गया है।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Mon, 27 Apr 2020 09:18 PM (IST) Updated:Mon, 27 Apr 2020 09:28 PM (IST)
अब परचून की दुकान पर भी बिक सकेगा सैनिटाइजर, 30 जून तक लाइसेंस की अनिवार्यता पर रोक
अब परचून की दुकान पर भी बिक सकेगा सैनिटाइजर, 30 जून तक लाइसेंस की अनिवार्यता पर रोक

लखनऊ, जेएनएन। Coronavirus : यूपी में अब मेडिकल स्टोर, परचून और किराना की दुकानों पर भी सैनिटाइजर बेचा जा सकेगा। हैंड सैनिटाइजर बेचने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल 30 जून तक बिना लाइसेंस के सैनिटाइजर बेचा जा सकेगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रमुख सचिव अनीता सिंह की ओर से सोमवार को यह आदेश जारी कर दिए गए।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से सैनिटाइजर की 200 एमएल की बोतल का मूल्य 100 रुपये निर्धारित किया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह लगातार जनरल स्टोर इत्यादि की जांच करें और निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर सैनिटाइजर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।

बता दें कि कोरोना काल में सैनिटाइजर की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने इसकी मांग और सप्लाई में संतुलन बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं। इसके लिए अधिकारियों, एक्साइज कमिश्रनर, केन कमिश्नर, ड्रग कंट्रोलर और जिला कलेक्टरों को हैंड सैनिटाइजर बनाने में काम आने वाले एथनाल और ईएनए के उत्पादन में आने वाली हर तरह की बाधाओं को तुरंत दूर करने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि इसके लिए जितने निर्माताओँ ने आवेदन किया हो, उन्हें तत्काल अनुमति दी जाए। इतना ही नहीं जिन जगहों पर इसका बल्क उत्पादन हो सके, उसे चालू कराया जाए, ताकि मांग को पूरा करने में मदद मिले।

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