बहुचर्चित मनोज हत्याकाण्ड में 3 को आजीवन कारावास

ललितपुर ब्यूरो : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) अजयपाल सिंह ने लगभग साढ़े 7 वर्ष पूर्व थ

By JagranEdited By: Publish:Tue, 30 Oct 2018 12:53 AM (IST) Updated:Tue, 30 Oct 2018 12:53 AM (IST)
बहुचर्चित मनोज हत्याकाण्ड में 3 को आजीवन कारावास
बहुचर्चित मनोज हत्याकाण्ड में 3 को आजीवन कारावास

ललितपुर ब्यूरो : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) अजयपाल सिंह ने लगभग साढ़े 7 वर्ष पूर्व थाना पूराकलाँ अंतर्गत ग्राम नत्थीखेड़ा में डीजे पर नाचने के विवाद को लेकर घटित हुए बहुचर्चित मनोज हत्याकाण्ड में अहम फैसला सुनाते हुए नामजद तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बादाम सिंह यादव ने बताया कि 9 मई 2011 को थाना पूराकलाँ अंतर्गत ग्राम नत्थीखेड़ा निवासी मुकेश लोधी पुत्र मोहन लाल ने पूराकलाँ पुलिस को दी तहरीर में बताया कि कल 8 मई को गाँव में राजाराम के यहाँ बारात आयी थी। बारात में डीजे पर नाचने के दौरान गाँव के ही मजबूत सिंह पुत्र नत्थू सिंह से उसके भाई मनोज लोधी का विवाद हो गया था। जिसमे मजबूत ने उसके भाई की पिटाई कर दी थी। लोगों ने बीच बचाव कर मामला शान्त करा दिया था। आज 9 मई की दोपहर करीब 12 बजे मनोज बकरियाँ लेकर खेत पर चला गया। थक जाने से भाई खेत पर ही पेड़ की छाँव में सो गया। दोपहर करीब 2 बजे गाँव का ही मजबूत सिंह पुत्र नत्थू सिंह, अपने साथियों शोभाराम पुत्र हिन्दूपत, कैलाश पुत्र नत्थू सिंह के साथ धारदार हथियारों कुल्हाड़ी से लैस होकर खेत पर पहुँचे। शोभाराम ने पैर और कैलाश ने भाई के दोनों हाथ पकड़ लिये। मजबूत ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार कर भाई को मौत के घाट उतार दिया। भाई की चीख पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग भागकर मौके पर पहुंचे और हमलावरों को ललकारा, इस पर वे धमकाते हुए मौके से भाग गये। पुलिस ने तीनो हमलावरों मजबूत, शोभाराम, और कैलाश निवासीगण नत्थीखेड़ा के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम को भेज दिया था। डीजे पर नाचने के विवाद को लेकर दिन दहाड़ी घटी इस दुस्साहसिक व सनसनीखेज वारदात से गाँव में दहशत फैल गयी थी । वहीं मौके पर लोगों की भारी भी? एकत्रित हो गयी थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में पेश कर दी थी। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को न्यायालय ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की दलीलों, गवाहों के बयानों व सबूतों को आधार मानकर तीनो अभियुक्तों मजबूत सिंह , शोभाराम व कैलाश निवासीगण नत्थीखेड़ा को हत्या की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही दस दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर तीनों को तीन तीन माह की अतिरिक्त सजा भी भोगनी होगी। सजा सुनाये जाने के बाद पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को अपनी अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। तीनों अभियुक्त घटना के समय से ही जिला कारागार में निरुद्ध थे।

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