कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी कर रुपये हड़पने का केस दर्ज

ललितपुर: कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी कर रुपये हड़पने के आर

By JagranEdited By: Publish:Tue, 17 Jul 2018 12:03 AM (IST) Updated:Tue, 17 Jul 2018 12:03 AM (IST)
कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी कर रुपये हड़पने का केस दर्ज
कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी कर रुपये हड़पने का केस दर्ज

ललितपुर: कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी कर रुपये हड़पने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दी है।

मोहल्ला घुसयाना निवासी सुरेश कुमार बाल्मीकी पुत्र बाबूलाल बाल्मीकि ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके बताया कि वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। मोहल्ला पिसनारी निवासी विराट पुत्र शकर सहित 3 नामजद आरोपियों ने उसके पुत्र निखिल को आश्वासन दिया था कि अपनी एक दुकान व्यवसाय के लिए देंगे एवं हम अग्रिम 6 लाख रुपये पगड़ी पर दुकान किराये पर देने के एवज में लेंगे, जिस पर उसने पहली किश्त के रूप में 4, 60,000 रुपये उक्त लोगों को दिया, जिसकी वीडियोग्राफी हुई। द्वितीय किश्त के रूप में 1,40,000 रुपये उन लोगों को दिए। उसकी भी वीडियोग्राफी हुई थी। इसके बाद वह लगातार दुकान देने के लिए अनुरोध करता आ रहा है, लेकिन न दुकान दी गई और न ही रुपये वापस किए गए, बीती 12 मार्च को दुकान की माँग की गई तो नामजद आरोपियों ने गाली गलौज कर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। आरोपों को गम्भीरता से लेते हुए न्यायालय ने एफआइआर के आदेश जारी कर दिए, जिसके अनुपालन में कोतवाली पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 406, 504, 3(1) एससीएसटी ऐक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना शुरू कर दी है।

chat bot
आपका साथी