मारपीट में तीन सगे भाइयों को चार-चार साल की कैद

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात: मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में चल रही सुनव

By JagranEdited By: Publish:Thu, 25 Oct 2018 07:37 PM (IST) Updated:Thu, 25 Oct 2018 07:37 PM (IST)
मारपीट में तीन सगे भाइयों को चार-चार साल की कैद
मारपीट में तीन सगे भाइयों को चार-चार साल की कैद

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात: मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में चल रही सुनवाई के बाद गुरुवार को अपर जिला जज- 7 की कोर्ट ने आरोपित तीन सगे भाइयों को चार-चार साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपितों पर साढ़े दस दस हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है।

ग्राम भट्ठा कोठी थाना चौबेपुर कानपुर नगर के रहने वाले अनिल कुमार कुशवाहा पर 23 जुलाई 2010 को मामूली विवाद में घातक हमला कर दिया गया था। घटना के समय वह अपने ट्रैक्टर पर गल्ला लेकर तातियागंज चौबेपुर में बेंचने जा रहा था। इस मामले में घायल की ओर से पुलिस ने गांव के ही जितेंद्र उर्फ अर¨वद व उसके भाई समर ¨सह उर्फ पप्पू व राजेंद्र के खिलाफ चौबेपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ पुलिस ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया था। मौजूदा समय में इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज-7 अखिलेश कुमार पाठक की कोर्ट में हो रही थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता लाल मोहम्मद ने बताया कि मामले में अभियोजन तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद गुरुवार को कोर्ट ने तीनों आरोपितों को

सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर साढ़े 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। उन्होंने बताया कि आरोपित राजेंद्र पहले से ही जेल में था। जबकि जितेंद्र को कोर्ट के आदेश पर गत 17 अक्टूबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसके अलावा तीसरे आरोपित समर ¨सह के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था।

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