महिला के अपहरण में मुकदमे का आदेश
कानपुर देहात, जागरण संवाददाता : सिकंदरा कस्बे में तमंचे के बल पर महिला के अपहरण व जान से मारने की नि
कानपुर देहात, जागरण संवाददाता : सिकंदरा कस्बे में तमंचे के बल पर महिला के अपहरण व जान से मारने की नियत से फाय¨रग के मामले में अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की कोर्ट ने मुकदमे का आदेश दिया है।
सिकंदरा के सुभाष नगर निवासी जगजीवन ने अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट में 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। उसने कहा था कि 20 मई की रात करीब 11 बजे मोहल्ले के मोहित, सुनीता, श्याम बाबू दो अज्ञात लोगों के साथ घर में घुस आए। उसे मारापीटा तथा जाति सूचना शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि मोहित ने 30 फरवरी 2015 को छत पर सो रही भाभी सरोजनी व बहू प्रतिमा के साथ चाकू की नोक पर बदसलूकी की थी। इसकी शिकायत आईजी के पास दर्ज कराई थी। इसकी रंजिश में 1 मई 2016 को मोहित ने तमंचे के बल पर बहू प्रतिमा का विकास नगर सिकंदरा से अपहरण कर लिया। लोगों के बचाने के प्रयास करने पर फायरिंग कर दी। अधिवक्ता राम नरेश मिश्रा ने बताया कि प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।