कानपुर: मनमानी पदोन्नति देने में फंसे अधीक्षण अभियंता, जांच में दोषी पाए जाने पर हुआ डिमोशन

विद्युत परिषद इंटर कालेज पनकी में प्रवक्ता के स्वीकृत पदों से ज्यादा पदोन्नति करने पर हुई जांच में तत्कालीन अधीक्षण अभियंता डीवी पाल को पदावनत कर अधिशासी अभियंता बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के आदेश के बाद कार्रवाई हुई है।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Publish:Mon, 13 Dec 2021 10:54 PM (IST) Updated:Mon, 13 Dec 2021 10:54 PM (IST)
कानपुर: मनमानी पदोन्नति देने में फंसे अधीक्षण अभियंता, जांच में दोषी पाए जाने पर हुआ डिमोशन
मनमानी पदोन्नति देने में अधीक्षण अभियंता का हुआ डिमोशन।

कानपुर, जागरण संवाददाता। विद्युत परिषद इंटर कालेज पनकी में प्रवक्ता के स्वीकृत पदों से अधिक पर पदोन्नति देने के दोषी तत्कालीन अधीक्षण अभियंता डीवी पाल को पदावनत कर अधिशासी अभियंता बना दिया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एम देवराज ने इसका आदेश जारी किया। 

पनकी ताप विद्युत गृह के नियंत्रण में विद्युत परिषद इंटर कालेज संचालित है। यहां प्रवक्ता के छह स्वीकृत पदों में 50 फीसद निर्धारित प्रोन्नति कोटा है। प्रोन्नति के तीन पदों के सापेक्ष वर्तमान में आठ प्रवक्ता कार्यरत हैं। पनकी तापीय परियोजना के कार्यालय के पत्र पर एक फरवरी 2018 को प्रवक्ता के सात पदों पर प्रोन्नति की गई। ये निर्धारित कोटे से चार अधिक हैं। इस प्रकरण को लेकर उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने वर्ष 2019 में जांच समिति गठित की। जांच समिति ने तत्कालीन अधीक्षण अभियंता व प्रबंधक विद्युत परिषद इंटर कालेज पनकी को प्रथम²ष्टया दोषी पाया। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। इसके बाद विस्तृत जांच के लिए तत्कालीन मुख्य अभियंता वाणिज्य उप्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम को जांच अधिकारी नामित किया गया।

जांच अधिकारी ने तत्कालीन अधीक्षण अभियंता डीवी पाल व कालेज के प्रबंधक को आरोपित किया। अधीक्षण अभियंता पर आरोप लगे कि उन्होंने किसी पद पर प्रोन्नति से पूर्व उस पद के सापेक्ष पदों की संख्या, सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाने का अनुपात आदि के बारे में निगम मुख्यालय को जानकारी नहीं दी। डीवी पाल ने विद्यालय प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक में शामिल होने के बावजूद पदोन्नति की जानकारी नहीं दी। उन्होंने बिना अधीक्षण अभियंता मुख्यालय जानकारी किए बिना ही कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्रों एवं विवरणों के आधार पर प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति का अनुमोदन करा लिया। उन्होंने इस पर मुख्यालय से पत्राचार भी नहीं किया। जांच अधिकारी ने डीवी पाल के विरुद्ध जांच आख्या उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुख्यालय को दी। उप्र सरकारी सेवक आचरण नियमावली के उल्लंघन पर डीवी पाल को अधीक्षण से अधिशासी अभियंता के पद पर पदानवत कर दिया गया है। उनका वेतन इस पद के वेतन के निम्नतर क्रम पर करने का भी आदेश दिया गया है। पनकी पावर हाउस के महाप्रबंधक आरपी सक्सेना ने कहा कि पावर हाउस के अधीक्षण अभियंता ही कालेज प्रबंधन में होते हैं लेकिन इस प्रकरण के बारे में जानकारी नहीं है।

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