राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो जानें नया नियम, पुराने धारकों और नए आवेदकों के लिए अनिवार्य

कानपुर में 89 हजार कार्डधारकों को आय प्रमाण पत्र वहीं नए आवेदकों को आवेदन के साथ फोटो प्रति ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Publish:Tue, 14 Jul 2020 12:05 PM (IST) Updated:Tue, 14 Jul 2020 04:02 PM (IST)
राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो जानें नया नियम, पुराने धारकों और नए आवेदकों के लिए अनिवार्य
राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो जानें नया नियम, पुराने धारकों और नए आवेदकों के लिए अनिवार्य

कानपुर, जेएनएन। राशन कार्ड बनवाने के लिए अब आय प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया गया है। नए आवेदन के साथ ही स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही लॉक डाउन के दौरान जिन उपभोक्ताओं को नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं, उन्हे भी आय प्रमाण पत्र देना होगा। प्रदेश में जरूरतमंद लोगों को ही राशन मिले इसके लिए प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड आवेदन के लिए नया शासनादेश जारी किया है। जिसके तहत अब बिना आय प्रमाण पत्र के राशन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे।

आय प्रमाण पत्र भी एक वर्ष के भीतर का होना चाहिए। आवेदन के समय ही आय प्रमाण पत्र का क्रमांक, आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि अनिवार्य रूप से भरी जाएगी। इसके साथ ही आय प्रमाण पत्र की प्रति भी अपलोड करनी होगी। वहीं लॉक डाउन के दौरान जिन लोगों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं, उन्हे भी आय प्रमाण पत्र की प्रति अपने क्षेत्रीय आपूर्ति कार्यालय में जमा करनी है। इसके लिए 15 जुलाई तक का समय आपूर्ति विभाग ने तय किया है।

बता दें 21 मार्च के बाद से अब तक करीब 89 हजार नए राशन कार्ड जारी किए गए जा चुके हैं। इन सभी को आय प्रमाण पत्र अब देना होगा। जिलापूर्ति अधिकारी अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 21 मार्च के बाद जिन्हे भी नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं, उन्हे क्षेत्रीय आपूर्ति कार्यालय में आय प्रमाण पत्र की प्रति जमा करनी होगी। जबकि नए आवेदन आय प्रमाण पत्र के बिना नहीं किए जा सकेंगे।

बिना आय प्रमाण पत्र जारी हुए थे राशन कार्ड

दरअसल लॉक डाउन के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को राशन कार्ड जारी करने के सरकार के आदेश थे। जिसके चलते ई-आवेदन में आवेदकों द्वारा बतायी गई आय भर दी गई लेकिन प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था।

निरस्त होंगे राशन कार्ड

जिन आवेदकों की आय बतायी गई आय से अधिक होगी, उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। शासनादेश के मुताबिक नगरीय क्षेत्र में आवेदक के परिवार की कुल आय तीन लाख और ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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