चचेरे भतीजे की हत्या में तीन सगे भाई और उनके तीन बेटों को आजीवन कारावास Kanpur News

दो वर्ष पहले पिता के सामने चापड़ से काटकर की थी हत्या मकान की किरायेदारी को लेकर थी रंजिश।

By AbhishekEdited By: Publish:Sat, 05 Oct 2019 11:33 AM (IST) Updated:Sat, 05 Oct 2019 11:33 AM (IST)
चचेरे भतीजे की हत्या में तीन सगे भाई और उनके तीन बेटों को आजीवन कारावास Kanpur News
चचेरे भतीजे की हत्या में तीन सगे भाई और उनके तीन बेटों को आजीवन कारावास Kanpur News

कानपुर, जेएनएन। रायपुरवा में दो वर्ष पूर्व चचेरे भतीजे की हत्या करने वाले तीन सगे भाइयों और उनके तीन बेटों को अपर सत्र न्यायाधीश प्रभानाथ त्रिपाठी ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसमे दो सगे भाई सरकारी कर्मचारी हैं। बड़ा भाई बैंक ऑफ बड़ौदा में तो छोटा भाई एयरफोर्स कर्मी है।

लक्ष्मीपुरवा निवासी मदनलाल अहेरवार ने रायपुरवा थाने में 30 जुलाई 2017 को बेटे की हत्या की तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि रात दस बजे वह लक्ष्मीपुरवा स्थित रथ वाला मंदिर होते हुए कुम्हार वाली गली से घर जा रहे थे। काली मां मंदिर से थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि बेटे आशीष को चचेरे भाई शिवकुमार, ओमप्रकाश और दिलीप अपने बेटों रवि, छोटू और आदित्य के साथ पकड़े हुए थे। उनके हाथों में चाकू और चापड़ था जिससे वे आशीष को काट रहे थे। मदनलाल के चिल्लाने पर उक्त लोग धमकी देते हुए भाग गए। उन्होंने पास जाकर देखा तो बेटे की मौत हो चुकी थी। आरोप लगाया कि मकान की पुरानी किरायेदारी को लेकर उक्त लोग रंजिश रखते थे जिसके चलते बेटे की हत्या कर दी।

इस मामले में रायपुरवा पुलिस ने सभी छह आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रद्युम्न अवस्थी के मुताबिक घटना के वक्त शिवकुमार बैंक ऑफ बड़ौदा और ओमप्रकाश एयरफोर्स में तैनात थे। मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिवकुमार व बेटे रवि और छोटू, ओमप्रकाश व बेटा आदित्य और दिलीप को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इस मामले में परिवार के ही दो अन्य नाबालिग आरोपितों का मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है।

युवक की हत्या में दंपती को उम्रकैद

पड़ोसी युवक की हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जूहीगढ़ा निवासी अभिषेक जायसवाल को 30 जनवरी 2014 को स्वदेशी कॉटन मिल के पास एक व्यक्ति कंधे पर रजाई में लिपटा एक बंडल ले जाते हुए दिखा। शक होने पर उन्होंने रोका तो वह बंडल को पेड़ के पास फेंककर भागने लगा।

अभिषेक ने उसे पकड़ लिया। बंडल गिरने से रजाई की रस्सी सरक गई और उसमें शव निकलकर बाहर आया। भीड़ का फायदा उठाकर महिला वहां से फरार हो गई। आरोपित ने अपना नाम श्याम प्रकाश उर्फ सोनू निवासी सीतापुर कोतवाली बताया। सहायक शासकीय अधिवक्ता शिव भगवान गोस्वामी ने बताया कि मृतक मनोज साहू जूही का ही रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक प्रकाश ने अवैध संबंधों के चलते हत्या की थी। कोर्ट ने श्याम प्रकाश व उसकी पत्नी को दोषी माना है। 

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