निर्दोष को जेल भेजने वाले दारोगा और सिपाही निकले दोषी, दिया गया नोटिस Kanpur News

टेंपो चालक को शातिर अपराधी बताकर भेजा था जेल एसएसपी ने मांगा स्पष्टीकरण जल्द होगी कार्रवाई।

By AbhishekEdited By: Publish:Fri, 27 Sep 2019 12:01 AM (IST) Updated:Fri, 27 Sep 2019 09:25 AM (IST)
निर्दोष को जेल भेजने वाले दारोगा और सिपाही निकले दोषी, दिया गया नोटिस Kanpur News
निर्दोष को जेल भेजने वाले दारोगा और सिपाही निकले दोषी, दिया गया नोटिस Kanpur News

कानपुर, जेएनएन। नौबस्ता के निर्दोष टेंपो चालक को लुटेरा बताकर जेल भेजने वाले दारोगा भोलेंद्र चतुर्वेदी व अशोक कुमार और सिपाही शमशुल व अवनीश को एसएसपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जल्द उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू होगी और पीडि़त अगर तहरीर देगा तो मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। उधर घाटमपुर में भी निर्दोष सतेंद्र को जेल भेजने के मामले में दारोगा सुमित कुमार के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई है।

रायपुरवा थाने में तैनात दारोगा भोलेंद्र चतुर्वेदी ने पिछले साल चकेरी थाने में तैनाती के दौरान नौबस्ता धोबिन पुलिया निवासी टेंपो चालक दीपक गौतम को शातिर लुटेरा दीपक कोरी बताकर जेल भेजा था। उस पर लूट की पांच घटनाओं का खुलासा भी कर दिया था। दो माह तक जेल में रहने के बाद जमानत पर दीपक छूटकर आया तो उसने पुलिस अधिकारियों से खुद के निर्दोष होने और आरोपित दारोगा व सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई थी। एसएसपी ने मामले की जांच एसपी पूर्वी राजकुमार अग्र्रवाल को सौंपी थी। एसपी की जांच में सामने आया कि पीडि़त ने दोनों दारोगा व सिपाहियों पर जो आरोप लगाए थे, वह सही हैं।

दारोगा भोलेंद्र व अशोक ने सिपाहियों की मिलीभगत से दीपक गौतम के नाम में कोरी उपनाम से उर्फियत लगाकर जेल भेजा था। दीपक गौतम धोबिन पुलिया का है, जबकि दीपक कोरी हंसपुरम में रहता है। एसएसपी ने चारों पुलिसकर्मियों को नोटिस भेजा है। एसएसपी अनंत देव ने बताया, आरोपितों से जवाब मांगा गया है। जवाब आने के बाद पुलिस एक्ट की धारा के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।  

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