Kanpur Violence : हाजी वसी की सात इमारतों को ध्वस्तीकरण का नोटिस दिए एक माह पूरा, कागजों पर सीमित रह गई कार्रवाई

कानपुर हिंसा में आरोपित हाजी वसी की सात इमारतों के ध्वस्तीकरण के नोटिस का एक माह पूरा हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई सिर्फ कागजाें पर ही चल रही है। जबकि हाईकोर्ट के वकीलों से भी राय ली जा चुकी है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 24 Sep 2022 02:21 PM (IST) Updated:Sat, 24 Sep 2022 02:21 PM (IST)
Kanpur Violence : हाजी वसी की सात इमारतों को ध्वस्तीकरण का नोटिस दिए एक माह पूरा, कागजों पर सीमित रह गई कार्रवाई
कानपुर में हाजी वसी की इमारतों को गिराने को लेकर सिफ कागजी कार्रवाई चल रही है।

कानपुर, जागरण संवाददाता। मोहम्मद वसी की सात इमारतों के धवस्तीकरण का नोटिस करीब एक माह से ज्यादा समय दिए हो चुका है लेकिन केवल कागजी ही कार्रवाई ही चल रही है। अभी तक एक ईंट तक नहीं गिरायी गयी है।

गिराने को लेकर हाईकोर्ट के वकीलों से भी राय ली जा चुकी है। इसके बाद भी गिराने के बजाए फाइल अलमारी में रखी हुई है। इस दौरान केडीए ने बर्रा बाईपास के पास एक गेस्ट हाउस पूरा गिरा दिया था व जमीन समतल कर दी गयी थी।

केडीए ने वसी की सात इमारतें 28 मई 2022 को सील की थी। तीन जून को नई सड़क में उपद्रव में फडिंग करने के मामले में मोहम्मद वसी का नाम आया। इस बीच सील कई इमारतों में काम शुरू हो गया। दस्ते ने सात जून को काम रुकवाने के साथ ही सभी इमारतों को सील करने के साथ ही मुकदमा दर्ज कराया था।

इस दौरान वसी से जुडे बेनाझाबर में एक निर्माण का कुछ हिस्सा केडीए ने गिरा दिया था। इसके बाद केडीए ने वसी की सात इमारतों को गिराने का ध्वस्तीकरण जारी कर दिया। दो बार ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विशेष कार्याधिकारी अवनीश सिंह ने बताया कि कार्रवाई को लेकर तैयारी चल रही है।

इनको दिया गया है ध्वस्तीकरण की नोटिस

चमनगंज में स्थित परिसर 88/ 572, 88/334. 88/248, 105/203,88/507 और एक बासमंडी में स्थित परिसर में बने अवैध निर्माण

यह नोटिस दी गयी अब तक

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एंव विकास अधिनियम 1973

धारा 27 - काम रोकने नोटिस

धारा 28 (1)- पुलिस को रोकने के लिए पत्र दिया।

धारा 28 (क)- सील की कार्रवाई

सील खोलने पर धारा 27 (1) को ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया 

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